फर्रुखाबादः जिलाधिकारी मुथुकुमार स्वामी बी ने कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कहा कि शादी/बीमारी योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु 10 हजार रुपये दिये जाते हैं। इस योजना हेतु वर्ष 2012-13 में 25 जुलाई 2012 तक 1080 आवेदनपत्र प्राप्त हुए हैं। जिनमें से वरीयता के आधार पर 137 लाभार्थियों के लिए 13 लाख 65 हजार रुपये की धनराशि का अनुमोदन किया जा रहा है।
जिलाधिकारी ने जिला सतर्कता एवं मानीटरिंग समिति की बैठक में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को आर्थिक सहायता योजना के अन्तर्गत उत्पीड़ित व्यक्तियों को भुगतान की गयी धनराशि के सम्बंध में जानकारी जनप्रतिनिधियों को देते हुए कहा कि योजनाओं के लिए निर्धारित नियम, कानून पालन करने की जिम्मेदारी सभी की है। उन्होंने अवगत कराया कि वर्ष 2011 व 12 में हत्या के तीन मामलों में तीन लाख 50 हजार, बलात्कार के तीन मामलों में 75 हजार, मारपीट के 75 मामलों में चार लाख 68 हजार 750, तीन अन्य मामलों में एक लाख रुपये कुल 84 मामलों में 9 लाख 93 हजार 750 रुपये की धनराशि का भुगतान उत्पीड़ित व्यक्तियों को किया गया। उन्होंने यह भी कहा कि वर्ष 2012-13 में हत्या के एक मामले में एक लाख बलात्कार के दो मामलों में 85 हजार, मारपीट के 25 मामलों में 1 लाख 56 हजार 250 रुपये व एक अन्य मामले में 6250 रुपये कुल 29 मामलों में तीन लाख 47 हजार 500 की धनराशि का भुगतान अब तक किया गया।