फर्जी प्रमाणपत्र से चुनाव लड़ने वाली शालिनी गुप्ता के विरुद्व मुकदमा दर्ज

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कायमगंज (फर्रुखाबाद): नगर पालिका चुनाव में फर्जी तरीके से जाति प्रमाण पत्र बनवाकर चुनाव लड़ने वाली शालिनी गुप्ता के विरुद्ध जिलाधिकारी मुथुकुमार स्वामी ने मुकदमा दर्ज करने के आदेश दिये हैं। शालिनी गुप्ता द्वारा नगर पालिका चुनाव में प्रत्याशिता में लगाया गया प्रमाणपत्र जांच में फर्जी पाया गया है।

जानकारी के अनुसार नगर की पालिका सीट पिछड़े वर्ग की महिला प्रत्याशी के लिए आरक्षित थी। इस सीट पर जुगत भिड़ाकर सामान्य वर्ग की महिला प्रत्याशी ने पिछड़े का स्वयं को दर्शाकर पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र हासिल कर लिया और चुनाव प्रक्रिया की धज्जियां उड़ाते हुए आयोग की आंखों में धूल झोकने की कोशिश की थी। इस सम्बन्ध में जांच होने पर उपजिलाधिकारी ने इस महिला प्रत्याशी के विरूद्ध कोतवाली में एक मुकद्मा पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये।
कोतवाली कायमगंज में उपजिलाधिकारी राकेश कुमार पटेल के निर्देश पर शालिनी गुप्ता पत्नी राजीव गुप्ता निवासी मुहल्ला बजरिया बेगराज के विरूद्ध सरकारी दस्तावेजों में हेराफेरी कर नोटेरी शपथ पत्र के माध्यम से अपने पिता स्वर्गीय सुरेन्द्र नाथ तथा अपने चाचा राजेन्द्र नाथ गुप्ता की टीसी क्रिश्चियन इण्टर कालेज, फर्रूखाबाद के रिकार्ड में हेराफेरी करके कलार शब्द अंकित कर पिछड़ी जाति का प्रमाणपत्र निर्गत करा लिया। उक्त टीसी के मूल अभिलेख से मिलान करने पर कलार शब्द का अंकन रिकार्ड में गलत पाया गया। जो कि फर्जीवाड़ा अपराध के अन्तर्गत आता है। जिलाधिकारी फर्रूखाबाद मुथूकुमार स्वामी बी द्वारा नगर निकाय चुनाव प्रत्याशी शालिनी गुप्ता के विरूद्ध विधिक कार्रवाई किये जाने के आदेश उपजिलाधिकारी को दिये। जिसके परिपालन में कोतवाली में इस फर्जीवाड़े का मुकद्मा दर्ज किया गया।