ग्राम निधि से रोजगार सेवक को दे दिये 45 हजार, सचिव निलंबित

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फर्रुखाबाद: रोजगार सेवक को शासनादेश नियमों के विपरीत 45 हजार रुपये देने समेत अन्य अनियमितताएं करना एक ग्राम पंचायत अधिकारी को भारी पड़ गया। जिला पंचायत राज अधिकारी ने उसे निलंबित कर बीडीओ शमसाबाद को मामले की जांच के आदेश दिए हैं। नियमित सफाई न करने पर विकासखंड बढ़पुर व विकासखंड कमालगंज के पांच सफाई कर्मचारियों को भी निलंबित कर दिया गया।

विकासखंड कमालगंज के मोहनपुर दीनार के ग्राम पंचायत अधिकारी अनिल कुमार सक्सेना को मनरेगा गाइड लाइन के हिसाब से काम न कराने, रोजगार सेवक को 45 हजार रुपये शासनादेश नियमों के विपरीत निकालकर देने, अपूर्ण शौचालय, प्रिया साफ्टवेयर पर फीडिंग न कराने, राज्य वित्त उपभोग प्रमाण पत्र व संपूर्ण स्वच्छता शौचालयों की सूची न देने के आरोप में निलंबित कर दिया गया। जिला पंचायत राज अधिकारी राम जियावन ने ग्राम पंचायत अधिकारी को निलंबित करते हुए मामले की जांच शमसाबाद खंड विकास अधिकारी राज जुगन भारती को अपनी जांच रिपोर्ट 15 दिन में देने के निर्देश दिए गए हैं। निलंबन आदेश में कहा गया है कि यदि ग्राम पंचायत अधिकारी पर 45 हजार रुपये गबन के आरोप जांच में सत्य सिद्ध होते हैं, तो उन्हें बर्खास्त भी किया जा सकता है। उधर, निरीक्षण में अनुपस्थित मिलने व गांवों की नियमित सफाई न करने पर विकासखंड बढ़पुर की ग्राम पंचायत कुबेरपुरघाट के सफाई कर्मचारी गौतम कुमार, विकासखंड कमालगंज के गांव खुदागंज के नजमुल हसन व वीरेंद्र कुमार, इसी विकासखंड की ग्राम पंचायत गगनी के मनोज कुमार, ग्राम पंचायत मूसा खिरिया के राजेश कुमार और ग्राम पंचायत हैदरपुर के राजकुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी राम जियावन ने बताया कि निरीक्षण में गैर हाजिर मिलने व नियमित सफाई न करने वाले सफाई कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई जारी रहेगी।