फर्रुखाबाद : ऋण वसूली के नाम पर अधिक रुपये लेकर हड़पने एवं रुपये वापस मांगने पर ग्रामीण को मारपीट कर धमकाने के मामले में एसीजेएम द्वितीय मोहम्मद रफी ने सहकारी समिति के सचिव व लिपिक के खिलाफ मऊदरवाजा थानाध्यक्ष को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
मऊदरवाजा थानाक्षेत्र के ग्राम नगला खेड़े निवासी अमरनाथ ने सहकारी समिति बरौन के सचिव निर्मल यादव व लिपिक मुकेश यादव के खिलाफ याचिका प्रस्तुत कर शिकायत की है कि वर्ष 2010 में 14 सितम्बर व 14 दिसम्बर को 8470 रुपये की खाद ऋण पर ली थी। 28 जून 2011 को दोनों आरोपी घर आये और खाद के 13760 रुपये ऋण बाकी बताये। तत्काल जमा करने पर 2700 रुपये की छूट बतायी। छूट के कारण भैंस बेंचकर रुपये जमा किये। इसकी रसीद दी और पास बुक साथ ले गये। जानकारी करने पर पता चला कि खाद का ऋण केवल 8470 रुपये ही था। 5290 रुपये ज्यादा ले गये। कहने पर रुपये वापस करने का आश्वासन दिया। एक जुलाई 2011 को एक हजार रुपये वापस किए। इसके बाद निरंतर टालमटोल की गयी। 12 दिसम्बर 2011 का रुपये मांगने पर मारपीट कर खाते में खाद का ऋण चढ़ाकर कर्जदार बनाने की धमकी दी गयी।