फर्रुखाबाद: रिसेप्शनिष्ट की नौकरी देकर महिला से दुराचार करने के मामले में कोर्ट ने अपूर्वा मोटर्स के स्वामी विवेक गुप्ता के खिलाफ शहर कोतवाल को मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया है।
कमालगंज कस्बा के मोहल्ला गांधीनगर निवासी महिला ने नितगंजा दक्षिण निवासी अपूर्वा मोटर्स के स्वामी विवेक गुप्ता के खिलाफ याचिका प्रस्तुत की। याची के अनुसार उसका पति फर्रुखाबाद में एजेंसी पर मैकेनिक है। परिवार का खर्चा न चल पाने पर महिला ने नौकरी का प्रयास किया। अपूर्वा मोटर्स पर उसे तीन हजार रुपये माहवार पर रिसेप्शनिष्ट की नौकरी मिल गयी। 20 जून 2011 से वह नौकरी पर जाने लगी। अपूर्वा मोटर्स के मालिक ने महिला को रविवार को काम के बहाने बुलाया। 26 जून 2011 को जब वह मंडी रोड स्थित प्रतिष्ठान पर पहुंची तो केबिन में मौजूद विवेक ने बैठने की कहकर बाहर निकले और शटर बंद करने के बाद महिला से दुष्कर्म किया।