प्रदेश सरकार ने विधानसभा चुनाव के नजदीक राज्य कर्मचारि यों को सेकेंड एश्योर्ड कॅरियर प्रमोशन (एसीपी) का लाभ 18 साल के बजाए 16 साल पर देने का फै सला किया है । अभी तक एसीपी का लाभ 10, 18 और 26 साल पर मिलता था, लेकि न अब 10, 16 और 26 साल पर मिलेगा। यह व्यवस्था अवर अभियंताओं की तर्ज पर की गई है । इसका लाभ लाखों कर्मचारि यों को मिलेगा। कैबिनेट ने निगमों के क र्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र भी राज्य क र्मचारियों की तर्ज पर 58 से बढ़ाकर 60 साल कर दी है ।
निगमों के क र्मचारि यों की रिटायर मेंट उम्र बढ़ाने के फै सले से करीब 20 हजार कर्मचारी लाभान्वित होंगे। अभी तक यूपी पावर कार पोरेशन में ही रिटायर मेंट की उम्र साठ साल थी। जबकि जल निगम और राजकीय निर्माण निगम में पुराने क र्मचारियों के लिए 60 और नए कर्मचारि यों के लिए रिटायर मेंट की उम्र 58 साल है । इस मामले में कुछ कर्मचारी कोर्ट की शरण में भी गए थे। कैबिनेट के फैसले से प्रदेश के लगभग 17 निगमों के कर्मचारियों को इसका लाभ मिलेगा। जिसमें प्रमुख रूप से परिवहन निगम, जल निगम, वन निगम, राजकीय निर्माण निगम, सेतु निगम, खनिज निगम, क र्मचारी कल्याण निगम, अल्पसंख्यक कल्याण निगम, खाद्य एवं आवश्यक वस्तु निगम, भंडारागार निगम, समाज क ल्याण निगम, निर्बल वर्ग आवास निगम आदि शामिल हैं । स
चिवालय से बाहर के लिपिकीय संवर्ग में वरिष्ठ लिपिक की ग्रेड पे 2800 रुपए थी, अब कैबिनेट ने फैसला कि या है कि वरिष्ठ लिपिक का पदनाम मुख्य लिपिक कर ते हुए उ नकी ग्रेड पे 2800 रु पए से बढ़ाक र 4200 रुपए क र दी जाए। प्रशासनिक अधिकारियों की ग्रेड पे 4200 रुपए से बढ़क र 4600 रुपए हो जाएगी। इसी तरह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारि यों को 1900 रुपए ग्रेड पे मिलती थी। अब 1900 रु पए ग्रेड पे को इग्नोर क रते हुए उन्हें 2000 रुपए ग्रेड पे मिलेगी। सचिवालय संवर्ग और सचिवालय से बाहर फार्मासिस्ट संवर्ग में नान फंक्शनल को एसीपी की गणना में इग्नोर क र दिया जाएगा। इससे सचिवालय के अनुभाग अधिकारी और निजी सचिव ग्रेड -1 को जो प्रमोशन के बाद 4800 ग्रेड पे पर काम कर रहे थे, चार साल की सेवा के बाद नान फं क्शनल के रू प में 5400 ग्रेड पे देने की व्यवस्था थी। 16 साल की सेवा पर नान फंक्शनल इग्नोर कर के ग्रेड पे बढ़क र 6600 रु पए हो जाएगी। इसी तरह फार्मासिस्टों को भी लाभ मिलेगा। राज्य संपत्ति विभाग की सेवानियमावली को भी मंजूरी दी गई है । राज्य कर्मचारि यों की वेतन विसंगतियां अब पह ली जनवरी 2006 से लागू की जाएंगी। पहले यह तत्काल प्रभाव से लागू की गई थीं।
प्रदेश के जिलों का पुन:वर्गीक र ण होगा जिससे राज्य कर्मचारि यों का एचआर ए बढ़ जाएगा। राज्य क र्मचारि यों की पीजीआई में मुफ्त इलाज उ पलब्ध क राने के लिए पांच क रोड़ रुपए के कल्याण कोष की नियमावली को मंजूरी दी गई है । माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षक व प्रधानाचार्यों को रेगुलर क रने का फै सला कि या गया है । साथ ही सीटी ग्रेड से एलटी ग्रेड में मर्ज शिक्षकों को चयन वेतनमान और प्रोन्नति वेतनमान देने में सीटी ग्रेड की सेवाएं जोड ़ने का फै सला कि या गया है । अपट्रान के 550 से अधिक क र्मचारि यों को विभागों में मर्ज कर ने वाली नियमावली को मंजूरी दी गई है । अभी तक ये कर्मचारी अपट्रान बंद होने के बाद बाहरी क र्मचारियों के रूप में काम कर र हे थे। शिक्षणेत्तर कर्मचारि यों को राज्य कर्मचारियों की सुविधाएं देने का फै सला किया गया है।