फर्रुखाबाद: खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन आयुक्त के नये निर्देशों के अनुसार अब प्रदेश के सभी खाद्य लाइसेंस धारकों को अब दोबारा लाइसेंस लेना होगा। इसकेलिए उन्हें कोई नया शुल्क नहीं जमा करना होगा। यह लाइसेंस बीती पांच अगस्त से एक साल की अवधि के भीतर नई व्यवस्था के तहत लेने होंगे। जिसके पास खाद्य लाइसेंस नहीं होगा, उसकेखिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन अभिहित अधिकारी मानसिंह निरंजन ने बताया कि जिन खाद्य व्यवसायियों को पूर्व प्रचलित अधिनियमों, आदेशों के तहत लाइसेंस दिए गए हैं, उन्हें भी दोबारा एक वर्ष की अवधि के भीतर नई व्यवस्था के तहत बिना कोई फीस जमा किए लाइसेंस लेना होगा। साथ ही अपना पंजीकरण भी परिवर्तित कराना होगा। जिन मामलों में पूर्व में कोई अवधि अंकित नहीं है, उन्हें भी इस अवधि में फीस देकर लाइसेंस, पंजीकरण परिवर्तित कराना होगा। लाइसेंस एवं पंजीकरण परिवर्तित करने संबंधी आवेदन पत्र फार्म बी, फार्म ए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। यह फार्म जिलाधिकारी के अधीन आने वाले अभिहित अधिकारी कार्यालय से भी प्राप्त किए जा सकते हैं।
पांच अगस्त, 2011 के बाद नया व्यवसाय करने वाले खाद्य व्यवसायी भी अपना आवेदन पत्र दे सकते हैं। सभी कागजात के साथ पूर्ण आवेदन पत्र अभिहित अधिकारी कार्यालय में जमा करने पर खाद्य व्यवसायी को शुरू में आवेदन आईडी नम्बर दिया जाएगा, इसके बाद नियमानुसार साठ दिनों में लाइसेंस प्रदान किया जाएगा।