बदायूं: विधायक की गाड़ी से सज्जादानशीन को टक्कर मारने के मामले में विधायक मुस्लिम खां के पुत्र अजमल और भाई नदीम खां की जमानत अर्जी नामंजूर करते हुए एसीजेएम की अदालत ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल में भेज दिया है। नदीम की दूसरे भाई के साथ बुधवार को दाखिल की सरेंडर अर्जी को भी कोर्ट ने खारिज कर दिया।
गत शुक्रवार की शाम ककराला में विधायक की गाड़ी से सज्जादानशीन हजरत सकलैन मियां को टक्कर लगने के बाद मुरीदीन भड़क गए। बाद में पुलिस ने विधायक उनके दो भाइयों और बेटे के खिलाफ जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज की थी। इधर मुरीदीन गिरफ्तारी की मांग को लेकर ककराला और बरेली में धरने पर अड़े रहे। बुधवार देर रात पुलिस ने विधायक के भाई नदीम खां और बेटे अजमल को गिरफ्तार कर लिया।
गुरुवार को दोपहर दोनों नदीम और अजमल को पुलिस ने एसीजेएम चित्रा शर्मा की कोर्ट में पेश किया। कोर्ट ने दोनों का मेडिकल कराने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया। इस बीच दोनों आरोपियों ने मजिस्ट्रेट के समक्ष जमानत की अर्जी दाखिल की लेकिन कोर्ट ने नामंजूर कर दी।