फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बीते लगभग 15 साल पूर्व प्रेम प्रसंग में पत्नी,बहन व माँ की हत्या करनें में गुरुवार को जनपद न्यायालय नें बड़ा फैसला सुनाया| कोर्ट नें दो आरोपियों को सजा ए मौत की सजा से दंडित किया है| सजा सुनते ही हत्यारों के परिजन बिलख-बिलख कर रोनें लगे|
शहर के मोहल्ला घोड़ा नखास निवासी शकील अहमद पुत्र सब्बीर अहमद नें 26 जुलाई 2007 को कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराया था कि उसके चचा के भाई कलीम पुत्र मो० अलीम जो निवासी मोहल्ला छाबनी में रहता है| उनके रिश्तेदार मोहम्मद कलीम मोहल्ला छावनी फाटक में रहते है। उसके साथ उसकी पत्नी यासमीन, मां नूर जहां व बहन नसरीन रहती हैं। 25-26 की सुबह लगभग 4 बजे तीनों को पहले धारदार हथियार से काटा और फिर गोलियां मारी गईं। जबकि शकील के भाई कलीम को मारपीट में चोट आयीं| पुलिस नें मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू की | तहरीर कांग्रेस नेता डॉ० दिनेश अग्निहोत्री द्वारा लिखी गयी थी| मुकदमे के विवेचक तत्कालीन प्रभारी निरीक्षक अशोक कुमार शुक्ला ने हत्या करने के आरोप में कलीम, खटकपुरा सिद्दीकी निवासी मोहम्मद शकील व मोहल्ला चोबदारान निवासी लल्लन उर्फ लल्ला के खिलाफ न्यायालय में आरोपपत्र दाखिल किया। पुलिस ने विवेचना में पाया कि कलीम का उसकी साली से अबैध सम्बन्ध चल रहा था| जिसमे उसकी माँ 50 वर्षीय नूरजहाँ, 35 वर्षीय पत्नी यास्मीन व बहन 20 वर्षीय नसरीन बाधक बन रही थी| लिहाजा उसनें तीनों को रास्ते से हटा दिया| सुनवाई के दौरान न्यायालय नें साक्ष्य के आभाव में लल्लन को दोष मुक्त कर दिया| इसके साथ ही मो० शकील पुत्र मो० कादिर व मो० कलीम को तिहरे हत्या कांड का दोषी पाया| जिसमे न्यायालय नें दोनों हत्यारों को फांसी की सजा के साथ ही 50-50 हजार अर्थ दंड की सजा से दंडित भी किया है| दोनों अभियुक्तों को फांसी की सजा सुनाये जाते ही बाहर खड़े उनके परिजन बिलखने लगे|