ट्राई का नोटिस: आपरेटरों को जवाब देने के लिए 60 दिन का समय

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नई दिल्ली||  सरकार ने समय पर अपनी सेवाएं शुरू नहीं करने वाले नए दूरसंचार आपरेटरों से 216 करोड़ रुपये का जुर्माना वसूला है। ये आपरेटर लाइसेंस और स्पेक्ट्रम मिलने के बाद निर्धारित समयसीमा में सेवाएं शुरू नहीं कर पाए हैं।

दूरसंचार सचिव आर चंद्रशेखर ने कहा कि हमने 21 जनवरी तक नए आपरेटरों से 215.6 करोड़ रुपये की राशि जुर्माने के रूप में जुटाई है। आपरेटरों पर कुल 342.6 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है। दूरसंचार विभाग [डॉट] ने पिछले महीने समय पर सेवाएं शुरू नहीं करने वाले आपरेटरों को 119 नोटिस भेजे थे और उन पर भारी जुर्माना लगाया था। चंद्रशेखर ने कहा कि जो कंपनियां इस मामले में टीडीसैट गई हैं, उनके भी जल्द जुर्माना अदा करने की संभावना है।

दूरसंचार नियामक ट्राई के दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि लाइसेंस रद्द करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, तो आपरेटरों को नोटिस का जवाब देने के लिए 60 दिन का समय दिया जाएगा और उसके बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं यदि आपरेटरों पर जुर्माना लगाने का नोटिस जारी किया जाता है, तो नोटिस जारी होने के 15 दिन के भीतर उन्हें जुर्माना अदा करना होगा।