फर्रुखाबाद: जिले में घरेलू गैस की जबर्दस्त किल्लत है उपभोक्ता एक-एक सिलेंडर के लिए बीते पखवारे से भटक रहे हैं| मुंह मांगे रुपयों में गैस सिलेंडर तुरन्त ही मिल जाता है| जबर्दस्त कालाबाजी की ओर आला अधिकारी आँख और कान दोनों बंद किये हैं|
वहीं घरेलू गैस सिलेंडर से रिफलिंग किये जाने की सूचना मिलने पर गुलाबी गैंग ने आज छापा मारकर एक हाकर को रंगे हांथों पकड़ लिया| वहां 23 सिलेंडर व रिफलिंग किये जाने वाले उपकरण मिले|
गुलाबी गैंग की जिला कमांडर अंजली यादव गैंग की सदस्यों को अपनी स्कूल वैन में बिठाकर गुरुगाँव देवी मंदिर के निकट नेकपुर खुर्द निवासी रामेश्वर जाटव के मकान पर पहुँची| वहां खेत में पेड़ों की आढ़ में 2 लोग गैस की रिफलिंग कर रहे थे|
गुलाबी गैंग ने एक व्यक्ति को रंगे हांथों दबोच लिया| पकडे गए व्यक्ति ने अपना नाम वीरपाल बुआदाती गैस एजेंसी का हाकर थाना नवावगंज के ग्राम मलोखर का रहने वाला बताया| सख्ती से पूंछ-तांछ किये जाने पर बताया कि साथी हाकर अवधेश साथ में था जो डरकर भाग गया|
विजेंद्र ने JNI को बताया कि मैंने गोदाम से लाकर यहाँ वितरण के लिए सिलेंडर रखे थे| अंजली यादव ने बताया कि गैंग की सदस्य कई दिनों से निगरानी कर रही थीं| सबूत बतौर वीडियो फिल्म बनाई गई| यहाँ भरे सिलेंडरों से गैस निकालकर खाली सिलेंडरों में भरी जाती है| उन्होंने गैस निकालकर भरने वाले 2 बिना सील के सिलेंडर दिखाए जिनसे गैस भी रिस रही थी| उन्होंने बताया कि घटना की जानकारी व जिलापूर्ति अधिकारी को दे दी है|
उन्होंने गैस निकालने वाले तीन उपकरण भी दिखाये| वहां खाना बनाने वाली महिला ने बताया कि मेरे मना करने के बावजूद भी यह लोग यहाँ सिलेंडर से गैस निकालते हैं| पूंछे जाने पर बताया था कि एजेंसी मालकिन के कहने पर ही गैस निकालते हैं|
बीबीगंज चौकी इंचार्ज इन्द्रेश कुमार ने जांच-पड़ताल की और हाकर विजेंद्र को अपने साथ ले गये| जिलापूर्ति अधिकारी आरएन चतुर्वेदी व नगर मजिस्ट्रेट ने मामले की जांच-पड़ताल की|
अंजली यादव को जब एहसास हुआ कि अधिकारी गैस की इस कालाबाजारी के धंधे में गैस एजेंसी मालिकन का बचाव कर रहे हैं तो वह व्यापारी नेताओं के साथ बजरिया पुलिस चौकी में पुलिस अधीक्षक से मिलीं| उन्होंने सही कार्रवाई न होने की शिकायत की, पुलिस अधीक्षक ने भरोसा दिलाया कि निष्पक्ष कार्रवाई की जायेगी|
जिलापूर्ति निरीक्षक मुन्ना सिंह गौढ़ ने देर रात हाकर वीरपाल के विरुद्ध आवश्यक बस्तु अधिनियम की धारा ३/७ के तहत रिपोर्ट दर्ज कराई|