उत्तर प्रदेश में पिछले दो साल के लटकी प्राथमिक शिक्षको की भर्ती पर अदालत ने अपना फैसला सुना दिया है| खबर है कि अदालत ने शिक्षको के चयन में गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए पुराने विज्ञापन के अनुसार अध्यापक पात्रता परीक्षा (टेट) के नम्बरो के आधार पर ही शिक्षको का चयन किया जायेगा| .
सरकार का फैसला पलटा
शिक्षकों की इस भर्ती के लिए राज्य सरकार ने शैक्षिक मेरिट के आधार पर भर्ती का विज्ञापन प्रकाशित किया था। यही वजह भी कि सूबे के तमाम बेरोजगारों ने इस भर्ती में हिस्सा लिया था। नए आदेश के बाद यह तय है कि जिन युवाओं ने टीईटी में अच्छा प्रदर्शन किया था, उन्हें ही शिक्षक बनने का मौका मिलेगा।
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