नई दिल्ली। राष्ट्रीय जनता दल प्रमुख लालू प्रसाद यादव और जनता दल (युनाइटेड) नेता जगदीश शर्मा को आज लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। बिहार के सारण जिले से सांसद लालू प्रसाद और जहानाबाद के सांसद जगदीश शर्मा सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार लोकसभा की सदस्यता गंवाने वाले पहले सांसद बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ने 10 जुलाई को आपराधिक मामलों में दो साल से अधिक की सजा पाने वाले विधायकों और सांसदों को तुरंत प्रभाव से अयोग्य घोषित कर दिए जाने का फैसला सुनाया था।
झारखंड में केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने 30 सितंबर को लालू प्रसाद, जगदीश शर्मा और बाकी आरोपियों को चाईबासा कोषागार से फर्जी तरीके से 1994-95 के दौरान 37.70 करोड़ रुपये निकालने के मामले में दोषी करार दिया। लालू प्रसाद उस दौरान बिहार के मुख्यमंत्री थे। सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रवास कुमार सिंह ने लालू प्रसाद को पांच साल कारावास और 25 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई थी।
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यह जानकारी आज लोकसभा सचिवालय के अधिकारियों ने दी। रांची में केंद्रीय जांच ब्यूरो की विशेष अदालत ने चर्चित चारा घोटाला मामले में दोषी पाए गए दोनों सांसदों की सजा का ऐलान किया था। इससे पहले कल भ्रष्टाचार के एक मामले में जेल में बंद कांग्रेस सांसद राशिद मसूद की राज्यसभा सदस्यता खत्म कर दी गई थी।
लालू यादव को चारा घोटाले से जुड़े एक मामले में 5 साल के लिए जेल में बंद हैं। 3 अक्तूबर को कोर्ट ने उन्हें पांच साल की सजा सुनाई। इसके बाद से लालू बिरसा मुंडा जेल में बंद हैं। लालू ने अपना राजनीति सफर 1977 में शुरू किया था। वह पहली बार बिहार के छपरा संसदीय सीट से सांसद बने थे। बाद में वह बिहार के मुख्यमंत्री भी बने।