नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बीएसपी अध्यक्ष मायावती को आय से अधिक संपत्ति के मामले में राहत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने मायावती के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर रद्द करने का आदेश दिया है। यानी अब इस मामले में सीबीआई जांच नहीं होगी।
गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने मायावती को राहत देते हुए सीबीआई की ओर से दर्ज एफआईआर को रद्द करने का आदेश दिया था। लेकिन एक याचिकाकर्ता ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल कर दी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि कोर्ट ने सीबीआई को जांच करने से कभी मना नहीं किया। अगर सीबीआई के पास सबूत हैं तो उसे अपनी कार्रवाई करनी चाहिए।
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सीबीआई के मुताबिक 2003 में मायावती की संपत्ति एक करोड़ रुपए थी जो कि 2007 में बढ़कर 50 करोड़ हो गई। वहीं, मायावती का कहना है कि सीबीआई को ताज कॉरिडोर घोटाले की जांच करनी थी लेकिन जब राज्यपाल ने तत्कालीन मुख्यमंत्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का आदेश नहीं दिया तो सीबीआई ने गलत तरीके से आय से अधिक संपत्ति के आरोप में एफआईआर दर्ज कर दी।