उच्च न्यायालय के हस्‍तक्षेप से पुलिस भर्ती को लेकर शासन असमंजस में

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Uttar-Pradesh-Policeeलखनऊ : दारोगाओं को पीएसी के प्लाटून कमांडर की भर्ती प्रक्रिया में शासन कौन सा नियम अपनाए, इस बात को लेकर असमंजस में है। दरअसल मानवीय आधार पर शासन ने भर्ती प्रक्रिया में थोड़े बदलाव किए थे। वरिष्ठता के आधार पर दारोगा से इंस्पेक्टर के पद पर प्रोन्नति की प्रक्रिया अपनाई जानी थी लेकिन कोई न कोई व्यवधान के चलते अभी तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो पा रही थी। इसी बीच उच्च न्यायालय ने परीक्षा प्रणाली में न सिर्फ हस्तक्षेप किया बल्कि पुरानी प्रक्रिया से ही भर्ती करने को कहा। शुक्रवार को गृह सचिव कमल सक्सेना ने इस बावत कहा कि एक-दो दिन में विचार-विमर्श कर तय हो सकेगा कि भर्ती के लिए कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाए।

हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दारोगा भर्ती में शारीरिक दक्षता परीक्षा में पुराने नियमों को लागू करने या फिर नए सिरे से भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने के निर्देश दिए हैं। इस सिलसिले में शुक्रवार को गृह सचिव कमल सक्सेना ने एनेक्सी के मीडिया सेंटर में पत्रकारों को बताया कि दारोगा एवं प्लाटून कमांडर पीएसी के पदों पर 2011 से चल रही सीधी भर्ती संयुक्त परीक्षा के निर्धारण को लेकर विचार चल रहा है। प्रदेश सरकार ने वरिष्ठता के आधार पर तय की थी दारोगा की प्रोन्नति