ALLAHABAD : यूपी बोर्ड अपनी ही परीक्षा के लिए परीक्षा केंद्रों का निर्धारण नहीं कर पाएगा। परीक्षा केंद्र निर्धारण में अनियमितता की शिकायतों के मद्देनजर इलाहाबाद हाइकोर्ट ने बुधवार को यह आदेश दिया। यूपी बोर्ड के परीक्षा केंद्रों का निर्धारण अब माध्यमिक शिक्षा विभाग का सचिव करेगा, उसमें शिक्षा निदेशक/ बोर्ड के सभापति व बोर्ड के सचिव की कोई दखलअंदाजी नहीं होगी। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि काली सूची में दर्ज विद्यालय किसी भी सूरत में परीक्षा केंद्र नहीं बनेंगे।
– हाइकोर्ट का आदेश
– माध्यमिक शिक्षा विभाग के सचिव को दी गई जिम्मेदारी
– काली सूची वाले विद्यालय नहीं बनेंगे परीक्षा केंद्र
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यह आदेश न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने प्रबंध समिति बीडी सिंह इंटर कालेज व अन्य की याचिका पर दिया। कोर्ट में यह शिकायत की गयी कि ब्लैक लिस्टेड कालेजों को परीक्षा केन्द्र बनाया गया है तथा सही परीक्षा करने वाले कालेजों को केन्द्र नहीं बनाया गया। याचिका में परीक्षा केंद्र चयन में राजनैतिक हस्तक्षेप का जिक्र है। कोर्ट ने परिषद के सचिव को ब्लैक लिस्टेड कालेजों की जिलेवार सूची 17 फरवरी तक शिक्षा विभाग के सचिव को भेजने का आदेश दिया है कोर्ट ने कहा है कि सात दिसम्बर के संशोधन शासनादेश के सिवाय ब्लैक लिस्टेड कालेजों को परीक्षा केन्द्र नहीं बनाया जाय यदि शासनादेश के तहत जरूरी होने पर बनाया भी जाए तो सचिव इसकी सूची कोर्ट में पेश करें।
कोर्ट ने कहा है कि बोर्ड की परीक्षा हर दशा में नकल विहीन करायी जाए बीते वर्ष सही परीक्षा केंद्रों के मामले में कोर्ट ने कहा है कि जिन्हें इस बार परीक्षा केंद्र नहीं बनाया गया है वे मंडलायुक्त के समक्ष अर्जी दें जिन पर निर्णय लेकर वह बोर्ड के सचिव को 23 फरवरी को फैक्स से सूचित कर दें। कोर्ट ने शिक्षा विभाग के सचिव को ब्लैक लिस्टेड कालेजों की डुप्लीकेट सूची सहित जांच की प्रगति 27 फरवरी को अगली सुनवाई की तिथि को पेश करने का आदेश दिया।