यदित आप बेरोजगार हैं और जिले के स्थाई निवासी न होने की वजह से बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन नहीं कर पा रहे थे तो आपके लिए अच्छी खबर है। ऐसे बेरोजगार अपने जिले का स्थाई निवास प्रमाण पत्र लगाकर बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन कर सकते हैं। शासनादेश के इस नए आंशिक संशोधन के बाद बेरोजगारी भत्ते के आवेदन में और तेजी आने की आशा है।
प्रदेश सरकार की बहुप्रतीक्षित योजना बेरोजगारी भत्ता योजना-2012 को कामयाब बनाने के लिए अधिकारी कोई कसर छोड़ना नहीं चाहते। नौ लाख बेरोजगारों की संख्या को पाने के लिए शासनादेश में कई संशोधन किए गए। नए संशोधन के तहत किसी भी जिले का स्थाई निवासी किसी भी जिले के सेवायोजन कार्यालय में पंजीयन करा सकता है और अस्थाई निवास का दस्तावेज लगाकर भत्ते के लिए आवेदन कर सकता है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में उसी बेरोजगार को इसका लाभ मिलेगा जिसने 31 अगस्त तक संबंधित जिले में अपना पंजीयन करा लिया है। इससे ऐसे लाखों बेरोजगारों को फायदा होगा जो जिले का स्थाई निवासी न होने की वजह से तहसील से निवास प्रमाण पत्र नहीं बनवा पा रहे थे। नए संशोधन के बाद एक बार फिर से सेवायोजन कार्यालय में आवेदन करने वालों की संख्या में और इजाफा होने की संभावना है। प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशक अनिल कुमार ने बताया कि मुख्यमंत्री के भत्ते के बदले काम न लेने की घोषणा के बाद बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन करने वालों की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। अब तक 4.5 लाख बेरोजगारों ने भत्ते के लिए आवेदन कर दिया है। संशोधित शासनादेश में प्रदेश का सामान्य निवासी किसी भी जिले से आवेदन कर सकता है।