फर्रुखाबाद: शहर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला मित्तूकूंचा निवासी अमित कुमार मिश्रा पुत्र विद्याप्रकाश मिश्रा ने शेयर ब्रोकर पर धोखाधड़ी व जालसाजी करकर दो लाख 59 हजार रुपये हड़पने के बाद अदालत में किये गये मुकदमे को वापस लेने का आरोप लगाया।
पीड़ित अमित मिश्रा ने बताया कि 1 फरवरी 2011 को शेयर ब्रोकर रोहन अग्रवाल निवासी 2/99 लोहाई रोड पार्टनर राममोहन कनौजिया, कुमारी नीलम पुत्री छोटेलाल निवासी सूफी खां व आनंद राठी सिक्योरिटीज बी 2, सुभम सेन्टर कार्डिनल ग्रेसियस रोड चकला अंधेरी ईष्ट मुम्बई, महाराष्ट्र द्वारा हड़प लिये जाने का आरोप लगाया है। अमित कुमार मिश्रा ने बताया कि उक्त लोगों द्वारा धोखाधड़ी करके 2 लाख 59 हजार रुपये शेयर खरीदने के चक्कर में हड़प लिये गये। इसकी शिकायत शहर कोतवाली, पुलिस कप्तान आदि से की गयी थी। अमित ने आरोप लगाया कि रोहन अग्रवाल एमएलसी मनोज अग्रवाल के बुआ का लड़का है। लिहाजा उस दौरान बसपा सरकार होने के कारण उसकी कहीं नहीं सुनी गयी।
थक हार कर अदालत का दरबाजा खटखटाया। अदालत के अपर मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट ने अभियुक्तों को धारा 406, 420, 418, 120बी के तहत अदालत में तलब होने का आदेश दिया। लेकिन उक्त लोगों की धमकियां बराबर बढ़ती गयीं। जान से मारने की धमकी देने का आरोप भी अमित मिश्रा ने लगाया है। उसने कहा कि धमकी देने वाले व्यक्ति का नम्बर पुलिस अधीक्षक को बताया गया तो मोबाइल सर्विलांस पर लगने के बाद पता चला कि यह धमकी रोहन अग्रवाल का नौकर रजत कटियार पुत्र अनुज कटियार निवासी अमेठी जदीद दे रहा था। पीड़ित ने शनिवार को जिलाधिकारी से मांग की कि शीघ्र आरोपियों के खिलाफ जांच कर कार्यवाही की जायेगी।