फर्रुखाबाद: बेसिक शिक्षा परिषद सचिव आईपी शर्मा द्वारा जारी समायोजन नीति में शिक्षकों के समायोजन स्थानांतरण से पूर्व पदोन्नति करने के निर्देश दिये गये हैं। श्री शर्मा द्वारा जारी निर्देश में इस बार कनिष्ट शिक्षक समायोजन में हटाये जायेंगे। इस प्रक्रिया के लिए प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापकों की सूची कम्प्यूटर में विज्ञान और सामाजिक विषय तथा भाषा विषय अंकित किया जायेगा। जिसमें सर्वप्रथम पूर्व माध्यमिक विद्यालयों में एक विज्ञान अध्यापक, दूसरा भाषा तथा तीसरा अध्यापक सामाजिक विषय का होगा।
इसके साथ ही यह निर्देश दिये गये हैं कि कोई भी पूर्व माध्यमिक विद्यालय विज्ञान अध्यापक से रिक्त न रहे। इस आशय का प्रमाणपत्र बाद में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बेसिक शिक्षा परिषद को समायोजन के पश्चात सौंपेंगे। स्थानांतरण नीति के तहत प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में स्वीकृत पद के सापेक्ष कार्यरत शिक्षक एवं शिक्षामित्रों का भी विवरण तैयार करते हुए सम्बंधित शिक्षक की विद्यालय में पद स्थापन की तिथि अंकित की जायेगी। यदि कोई विद्यालय अध्यापक विहीन है जहां उनमें शिक्षामित्र ही कार्यरत है। ऐसे विद्यालय को अलग रखा जायेगा।
इस नीति के तहत 30 जून को अवकाश ग्रहण करने वालों की संख्या भी अंकित की जायेगी। समायोजन एवं स्थानांतरण नीति में यह प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक प्राथमिक विद्यालय में एक प्रधानाध्यापक एवं सहायक अध्यापक अवश्य तैनात कर दिया जाये।
विकलांग एवं महिला शिक्षकों को वरीयता के आधार पर समायोजन करते समय विकल्प लिये जायेंगे। इस क्रम में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भगवत प्रसाद पटेल ने समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों, नगर शिक्षा अधिकारी को निर्देश देकर विद्यालय बार अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में शिक्षकों का ब्यौरा 14 जुलाई तक मांगा है एवं विकलांग पुरुषों व महिला अध्यापकों को समायोजन होने वाले रिक्त विद्यालयों की सूची का प्रदर्शन कर उनसे विकल्प प्राप्त करते हुए प्रस्ताव स्थानांतरण एवं समायोजन समिति के सम्मुख भेजने के निर्देश दिये हैं।
बेसिक शिक्षा परिषद सचिव द्वारा जारी निर्देश में मजे की बात यह है कि समायोजन एवं स्थानांतरण करने से पूर्व पदोन्नति किये जाने के निर्देश 15 जुलाई तक नियमावली 1981 के प्रावधानों के अन्तर्गत वरिष्ठता सूची तैयार कर 16 से 22 जुलाई के बीच पदोन्नति सूची जारी कर दी जाये। लेकिन जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने अपने पत्र में कहीं भी पदोन्नति वरीयता सूची एवं विकल्प मांगने के निर्देश 11 जुलाई को समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारियों को जारी किये गये पत्र में नहीं दिये हैं।