गेहूं खरीद घोटाले में सहकारी सचिव के निलंबन की संस्तुति

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फर्रुखाबाद: पिछले वर्ष सरकारी गेहूं की खरीद में किसानों का हजारों रुपये बोनस हड़पने वाले बलीपुर साधन सहकारी समिति के सचिव को जांच में निलंबित करने की संस्तुति की गयी है। सहकारी समिति की प्रबंध कमेटी व डिस्ट्रिक कोआपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक को भेजी गयी जांच रिपोर्ट में सचिव केहस्ताक्षर अमान्य करने का अनुरोध किया गया है।

विकासखंड कमालगंज स्थित साधन सहकारी समिति बलीपुर के सचिव अवधेश चतुर्वेदी ने वर्ष 2011-12 में सरकारी क्रय केंद्र पर 501 क्विंटल गेहूं की खरीद अपने भाई व पिता के नाम कर ली थी। इस गेहूं की खरीद पर किसानों को मिलने वाला 25050 रुपये बोनस भी उन्होंने स्वयं ही हड़प लिया था। यही नहीं, सहकारी समिति प्रबंधन से मिलकर सचिव द्वारा अपने भाई की फर्जी नियुक्ति का मामला भी प्रकाश में आया था। दोनों मामलों की जांच एआर कोआपरेटिव को सौंपी गई थी। एआर कोआपरेटिव ने अपनेविभागीय अधिकारी से पूरे मामले की गोपनीय जांच करायी। जांच अधिकारी ने अपनी रिपोर्ट में बलीपुर सोसायटी सचिव को किसानों का बोनस हड़पने का दोषी ठहराते हुए प्रबंध कमेटी से उन्हें निलंबित करने की संस्तुति की है। जांच रिपोर्ट की एक प्रति कोआपरेटिव बैंक के महाप्रबंधक को भी भेजी गई है, जिसमें सोसायटी सचिव के हस्ताक्षर अमान्य करने का अनुरोध किया गया है। डीसीबी महाप्रबंधक सुशीलचंद्र श्रीवास्तव ने भी जांच रिपोर्ट की प्रति मिलने की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि जांच रिपोर्ट के बिंदु का पूरा पालन होगा, लेकिन सचिव को निलंबित करने का अधिकार प्रबंध कमेटी को है।

विदित है कि विगत 11 जनवरी को एक शिकायत पर सचिव अवधेश चतुर्वेदी के घर से सोसायटी की 68 बोरी डीएपी व 2 बोरी यूरिया खाद बरामद हुई थी, जिसकी रिपोर्ट कृषि विभाग ने सोसायटी सचिव के पिता श्रीपाल के विरुद्ध दर्ज करायी थी।