कमालगंज (फर्रुखाबाद): उच्च न्यायालय के आदेश के बाद आज एसडीएम सदर पुलिस फोर्स के साथ कमालगंज अतिक्रमण हटाने पहुंचे तो सिर्फ एक गरीब का खोखा ही हटा पाये थे कि एसडीएम साहब ने जेसीबी व सभी कर्मचारियों को वापस चलने का आदेश दे दिया।
उच्च न्यायालय इलाहाबाद में पवन कुमार श्रीवास्तव की तरफ से एक जनहित याचिका डाली गयी थी। जिसमें पवन कुमार श्रीवास्तव निवासी कमालगंज आदि ने कहा था कि रेलवे तिराहे से बुलबुल कोल्ड स्टोरेज तक जो नाला बना है। उस पर दुकानदारों ने अतिक्रमण कर रखा है। जिसकी बजह से नाले की सफाई नहीं हो पाती है। जिसमें 27 मार्च को उच्च न्यायालय ने अतिक्रमण हटाने के आदेश कर दिये। जिसमें हाईकोर्ट इलाहाबाद ने यह भी निर्देश दिये कि 11 अप्रैल तक अतिक्रमण हटाकर स्पष्टीकरण दिया जाये।
जिस पर ईओ सर्वेश कुमार ने 9 अप्रैल को अतिक्रमण हटाने के लिए दुकानदारों को नोटिस दिया था। आज सुबह 10 बजे एसडीएम सदर ए के लाल, सीओ अभय कुमार गुप्ता, एस ओ थाना राजेपुर, महिला थानाध्यक्ष सुभद्रा वर्मा, एस ओ सुनील तिवारी, पी डब्लू डी अधिकारी कमालगंज पहुंचे। सुबह 10 बजे से 1 बजे तक भारी गहमा गहमी रही।
पहले तो सभी लोग थाना कमालगंज में बैठे रहे फिर पीडब्लूडी के अधिकारियों ने जगह चिन्हिंत की। इसी बीच एसडीएम सदर के मोबाइल पर फोन आ गया। जिस पर एसडीएम सदर ने सभी को अतिक्रमण हटाने से रोक दिया।
पूरे प्रशासनिक अमले ने एक गरीब नवीशेर का खोखा हटाकर ही अपना पल्ला झाड़ लिया और उच्च न्यायालय के आदेश की धज्जियां उड़ा दीं।
वहीं पवन कुमार श्रीवास्तव का कहना है कि उन्होंने किसी प्रकार की कोई जनहित याचिका नहीं डाली। उसके नाम से किसी दूसरे व्यक्ति ने यह आदेश कराया है।