फर्रुखाबाद: गरीब व असहाय बेघर व्यक्तियों को रैनबसेरा में जगह मिलेगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिलाधिकारी ने अधिकारियों को रैनबसेरा के लिए प्रस्ताव बनाने के निर्देश दिये हैं।
सुप्रीम कोर्ट से जनहित याचिका में फैसला होने के बाद शासन से आये आदेशों के उपरांत जिलाधिकारी सच्चिदानंद दुबे ने अधिशासी अधिकारियों, परियोजना अधिकारी डूडा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, अधिशासी अभियंता विद्युत, जलनिगम व लोक निर्माण विभाग को संयुक्त रूप से स्थाई व अस्थाई रैनबसेरा के लिए 10 अप्रैल तक आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये हैं। संचालित रैनबसेरों में रखे गये लोगों को विभागों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सुविधाओं से अवगत कराने को कहा है। उच्चतम न्यायालय ने जनहित याचिका में निकायों में आवासविहीन व्यक्तियों को संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्गत मूलभूत सुविधाओं को उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिन गरीबों के पास रहने व रात्रि विश्राम के लिए आवास उपलब्ध नहीं है उनकी सूची तैयार करने, अस्थाई रूप से रात्रि विश्राम के लिए रैनबसेरा चिह्नित करने तथा सर्दी से सुरक्षित रखने के साथ ही पेयजल, शौचालय, विद्युत व चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिये हैं।