नसीमुद्दीन सिद्दिकी को लोकायुक्त का नोटिस

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उत्तर प्रदेश के लोकायुक्त ने एक निजी कंपनी को कथित रुप से लाभ पहुंचाने के लिए सरकार की आबकारी नीति का उल्लंघन करने के आरोप में मिली एक शिकायत पर प्रदेश के गन्ना विकास एवं आबकारी मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी को नोटिस जारी करके 19 फरवरी तक उनका जवाब मांगा है।

 

लोकायुक्त न्यायमूर्ति एन.के. मेहरोत्रा ने बताया है कि इलाहाबाद के एक विनय कुमार मिश्र ने शिकायत की थी कि नसीमुद्दीन ने एक निजी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए वर्ष 2007 में निर्धारित आबकारी नीति की अवहेलना की है। न्यायमूर्ति मेहरोत्रा ने बताया कि वर्ष 2007 में जो नीति बनी थी, उसके तहत शराब के थोक व्यापार का लाइसेंस निगमों को दिये जाने की बात तय हुई थी, मगर बाद में यह लाइसेंस चीनी संघ के साथ साझे में ब्लू वाटर प्राइवेट लिमिटेड को दे दिया गया।

 

लोकायुक्त ने बताया कि इस प्रकरण में मंत्रिपरिषद के निर्णय के आधार पर बनायी गयी आबकारी नीति के उल्लंघन का आरोप प्रथम दृष्टया सही पाया गया है और मामला दर्ज करके नसीमुद्दीन से 19 फरवरी तक अपना पक्ष रखने की नोटिस भेज दी गयी है और इस संबंध में मुख्यमंत्री मायावती को भी सूचित कर दिया गया है।