भारत निर्वाचन आयागे ने विधानसभा निवार्चन में राजनैतिक दलों द्वारा स्टार प्रचारकों के प्रचार पर हाने वाले व्यय के बारे में स्पष्ट किया है कि स्टार प्रचारक के वाहन, एयर क्राफ्ट, हेलीकाप्टर आदि पर होने वाले यात्रा व्यय को पूरी तरह से राजनैतिक दल के खाते में जोडा़ जाएगा। परन्तु प्रत्याशी स्टार प्रचारक के द्वारा उपयागे किये जा रहे ट्रान्सपार्टे में सफर करता है तो 50 प्रतिशत प्रत्याशी के यात्रा व्यय के खाते में जोडा़ जाएगा।
आयागे ने मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय/राज्यीय दलों को 40 स्टार प्रचारक तथा पजींकृत गैर मान्यता प्राप्त दलों को चुनाव प्रचार कार्य हेतु 20 स्टार प्रचारकों की अनुमति दे रखी है। सयुंक्त मुख्य निवार्च न अधिकारी श्रीमती अनीता सी0 मेश्राम ने बताया कि आयागे के निर्देशानुसार प्रिन्टेक्ट्रानिक मीडिया में यदि किसी पार्टी के प्रचार अभियान के तहत किसी नेता के फोटो सहित अपील, बिना किसी प्रत्याशी के बारे में र्काइे सन्दर्भ दिये प्रचारित प्रसारित की जाती है ते ऐसे सामान्य विज्ञापन पर किया गया व्यय सम्बन्धित राजनैतिक दल के खाते में जायेगा।
श्रीमती मेश्राम ने यह भी बताया कि इसी प्रकार यदि नेता की फोटो सहित पोस्टर, बनैर, स्टीकर या अपील में किसी प्रत्याशी का सन्दर्भ नहीं है ते सभी व्यय राजनैतिक दल के खाते में जोडे़ जायगें । यदि किसी राजनैतिक दल का नेता किसी विधान सभा क्षेत्र से प्रत्याशी है तो पार्टी द्वारा किये गये व्यय का शेष आनुपातिक अंश प्रत्याशी के खाते में जोडा जाएगा।
यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि साथ चल रहे व्यक्तियों की चुनाव-प्रचार में कोई भमिका नहीं है तो कोई व्यय प्रत्याशी के खाते में नहीं जोड़ा जायेगा। परन्तु यदि प्रत्याशी स्टार प्रचारक के द्वारा उपयागे किये जा रहे ट्रान्सपार्टे में सफर करता है, तो 50 प्रतिशत यात्रा प्रत्याशी के व्यय के खाते में जोड़ जाएगा। आयागे ने स्टार प्रचारकों की यात्रा के दौरान कोई सहायक जैसे- सुरक्षा गार्ड, मेडिकल अटेन्डेन्ट या कोई अन्य व्यक्ति जिसमें पार्टी के ऐसे सदस्य जो सम्बन्धित विधान सभा क्षेत्र से प्रत्याशी न हो, यदि स्टार प्रचारक के साथ यात्रा करते हैं तो स्टार प्रचारक के वाहन, एयर क्राफ्ट, हेलीकाप्टर आदि पर होने वाले यात्रा व्यय को पूरी तरह से राजनैतिक दल के खाते में जोड़ा जाएगा।