लखनऊ। सुप्रीम कोर्ट के अल्टीमेटम के बाद परिवहन विभाग ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट व्यवस्था लागू करने की तैयारियां तेज कर दी है। माना जा रहा है कि नई व्यवस्था अगले साल एक मार्च से प्रभावी हो जाएगी। साथ ही वाहनों के पंजीकरण के साथ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य कर दिया जाएगा। जाहिर है वाहन धारकों को इसके लिए ज्यादा रकम चुकानी पड़ेगी। अब रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए कम से कम हजार रुपये देने पड़ सकते हैं। पुराने वाहन धारकों को भी अगले दो साल के भीतर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवानी पड़ेगी।
सुप्रीम कोर्ट के 8 दिसंबर के आदेश के बाद से नए व पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाने को लेकर अब कोई अड़चन नहीं रह गई है। सुप्रीम कोर्ट ने इसे सुनिश्चित करते हुए अपने आदेश में हाईकोर्ट से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की नई व्यवस्था को लागू करने में चल रही प्रक्रिया में दखल न करने का भी उल्लेख किया है। अफसरों की माने तो अदालत के कड़े रुख के बाद प्रदेश सरकार ने 29 फरवरी 2012 तक नंबर प्लेट लगाने वाली कंपनी तय करने का मन बना लिया है। कंपनी तय होते ही उसके साथ अनुबंध हो जाएगा और पहली मार्च 2012 से हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने की नई व्यवस्था को प्रभावी हो जाएगी।
गौरतलब है कि 5 जुलाई 2011 को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने का ठेका पाने के लिए सात कंपनियों ने टेंडर डाले थे, जिसमें शिमनिट व टॉन्जेस इस्टर्न सिक्योरिटी कंपनी शामिल हैं। शिमनिट मेघालय में तीन साल से करीब 1800 रुपये और टॉन्जेस इस्टर्न सिक्योरिटी सिक्किम में एक साल से 2000 रुपये में नंबर प्लेट बनाने का कार्य कर रही है। अफसरों का मानना है, कि इन्हीं कंपनियों में से एक को हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट बनाने का ठेका मिलेगा।