इलाहबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में 72000 प्राथमिक शिक्षको की होने वाली भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगा दी है| अदालत में भर्ती विज्ञापन 5 जिलों से आवेदन करने के मामले में याचिका दायर हुई थी| याची का कहना था की या तो आवेदन गृह जनपद में माँगा जाए या फिर पूरे प्रदेश में कहीं भी आवेदन की छूट हो|
न्यायमूर्ति सुधीर अग्रवाल की अदालत में गत 9 दिसम्बर को सरिता शुक्ल व अन्य ने याचिका दायर की थी| याचिका में कहा गया है कि टीईटी फार्म के उस प्रावधान को चुनौती दी गई है। इसमें अभ्यर्थियों के लिए केवल पांच जिलों से फार्म भर सकते हैं। यह मांग की गई कि अभ्यर्थियों को प्रदेश के समस्त जिलों से या गृह जनपद से फार्म भरने की अनुमति दी जाए। अदालत ने 9 दिसम्बर को राज्य सरकार से जबाब माँगा था|
….jaari