अब अंतरजनपदीय स्थानांतरण में शिक्षकों से वसूली नहीं हो पायेगी

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शिक्षकों के अंतरजनपदीय स्थानांतरण में बेसिक शिक्षा अधिकारी अब वसूली नहीं कर पाएंगे। बेसिक शिक्षा निदेशालय अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए आनलाइन आवेदन की व्यवस्था कर रहा है जिसके तहत आवेदन को फारवर्ड करने के बदले बीएसए या फिर बाबू अवैध वसूली नहीं कर पाएंगे।

अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए ऑनलाइन आवेदन लेने के लिए विभागीय वेबसाइट अपडेट की जा रही है। जरूरी हुआ तो अलग वेबसाइट बना दी जाएगी। इसी पर फार्म होगा व स्थानांतरण को इच्छुक शिक्षकों को ऑनलाइन फार्म भरना होगा।

फार्म भरने के बाद जैसे ही इसे लाग ऑफ़ किया जाएगा वह बीएसए आफिस, एडी बेसिक, सचिव बेसिक शिक्षा परिषद के लॉगिंग पर नजर आने लगेगा। बीएसए को इस पर शीघ्र ऑनलाइन सत्यापन करना होगा। इसमें लापरवाही होने पर बीएसए से जवाब-तलब किया जाएगा।

राज्य सरकार ने शिक्षकों को मनचाहे जिलों में स्थानांतरण के लिए चुनावी तोहफा दिया है। बेसिक शिक्षा विभाग के इतिहास में यह निर्णय पहली बार लिया गया है। इसमें प्राइमरी व उच्च प्राइमरी के शिक्षकों को उनके द्वारा दिए गए तीन विकल्प के आधार पर तैनाती मिलेगी। इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। पुरुष शिक्षकों को गृह जनपद के अतिरिक्त स्थानांतरण के लिए आवेदन करने पर प्राथमिकता दी जाएगी।

इसके लिए उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा (अध्यापक सेवा) 13वां संशोधन नियमावली-2011 को मंजूरी दी गई है। सीएम के निर्णय के बाद बेसिक शिक्षा निदेशालय ने जो प्रारूप तैयार किया है, उसमें गड़बड़ी की संभावना कम हो जाएगी। अभी तक अंतरजनपदीय स्थानांतरण के लिए लिखित प्रोफार्मा के आधार पर आवेदन करना होता था। बेसिक शिक्षा निदेशालय ने प्रारूप तैयार कर लिया है। इस बाबत शीघ्र विभागीय आदेश जारी करने की तैयारी है।