किरण बेदी के खिलाफ एफआईआर के आदेश

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दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने किरण बेदी के खिलाफ विदेशी कंपनियों और अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर धोखाधड़ी तथा कोष में अनियमितता के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया.

कोर्ट ने सेक्शन 420, 406 और 120बी के तहत मामला दर्ज करने के आदेश पटियाला कोर्ट ने दिया है. देवेंद्र सिंह चौहान नाम के एक वकील ने पटियाला हाउस कोर्ट में एक जनहित याचिका डाली है, जिसमें किरण बेदी पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं.

बेदी पर आरोप है कि उन्होंने अपने एनजीओ इंडिया विजन फाउंडेशन के तहत कई तरह की धोखाधड़ी के कार्यों को अंजाम दिया, जिसमें से एक केंद्रीय पुलिस संगठन के कर्मचारियों के बच्चों को मुफ्त कंप्यूटर ट्रेनिंग देने का काम हाथ में लिया था. इसके बावजूद उन्होंने प्रति छात्र 15 हजार रुपए वसूले.

इसके अलावा उन पर आरोप है कि बेदी ने इन ट्रेनिंग केंद्रों के लिए प्रति केंद्र एक महीने में छह हजार रुपए वेदांता फाउंडेशन से जमीन और बिजली मुहैया कराने के नाम पर लिए, जबकि जमीन और बिजली की व्यवस्था का इंतजाम पुलिस संगठनों की ओर किया जा चुका था.