अमरमणि को 2 माह जेल न लाने वाले निलंबित दारोगा की याचिका खारिज

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उच्च न्यायालय इलाहाबाद के न्यायमूर्ति अरुण टण्डन ने मधुमिता हत्याकांड में उम्र कैद की सजा काट रहे पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी को सीजेएम के आदेश के विपरीत 52 दिनों तक बीमारी के बहाने अस्पतालों में घुमाने के आरोपी निलंबित चेतगंज थाने के दारोगा अजय कुमार राय की याचिका खारिज कर दी है।

अमरमणि त्रिपाठी वाराणसी की सेंट्रल जेल में पिछले पांच सालों से बंद है। 13 जुलाई, 2011 मां के निधन पर राप्ती नदी के किनारे होने वाले अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए सीजेएम ने अमरमणि को सुरक्षा के बीच घाट तक ले जाने तथा वापस जेल में रखने का निर्देश दिया था। याची सहित अन्य पुलिसकर्मी सुरक्षा में थे। घाट से लौटते समय बीमारी के कारण त्रिपाठी को गोरखपुर में भर्ती किया गया। बाद में लखनऊ व बीएचयू में भर्ती किया गया। कुल 52 दिनों तक इसकी सूचना उच्च अधिकारियों को नहीं दी गई। मीडिया में यह खबर आने के बाद अमरमणि को जेल में डाला गया व याची दरोगा सहित सुरक्षा में लगे अन्य कर्मियों को निलंबित कर दिया गया व विभागीय जांच बैठाई गई है।