कसाब की फांसी पर लगाई सुप्रीम कोर्ट ने रोक

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सुप्रीम कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के मुख्‍य आरोपी पाकिस्‍तानी आतंकवादी अजमल कसाब की फांसी पर रोक लगा दी है। बॉम्‍बे हाई कोर्ट ने कसाब को फांसी की सजा सुनाई थी। कसाब ने बॉम्‍बे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। जिस पर अपना निर्णय सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने कसाब की याचिका पर निर्णय न आने तक फांसी पर रोक लगा दी है।

मुंबई में हुए आतंकी हमले में कसाब इकलौता ऐसा आतंकी था जो जिंदा पकड़ा जा सका था। उसके बाद उससे काफी समय से पूछताछ चल रही थी। इस पूछताछ में यह भी सामने आया था कि कसाब पाकिस्‍तान का रहने वाला था। आतंकी साजिश को अंजाम देने के आरोप में बॉम्‍बे हाईकोर्ट ने कसाब को फांसी की सजा सुनाई थी। जिस पर उसने सुप्रीम कोर्ट ने में अपील दायर की थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कसाब की फांसी पर स्‍थाई रोक नहीं लगाई है। बेंच ने अपने फैसले में बताया है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट में अजमल कसाब की याचिका पर कोई फैसला नहीं आ जाता है तब तक के लिए उसकी फांसी पर रोक लगाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए महाराष्‍ट्र सरकार को नोटिस भी जारी किया है।