आतिशबाजी बिक्री की जगह तय, बिना लाइसेंस बिक्री पर होगी जेल

Uncategorized

फर्रुखाबाद: सिटी मजिस्ट्रेट भगवानदीन की अध्यक्षता में गुरुवार को कलक्ट्रेट सभागार में बैठक के बाद फैसला लिया गया कि फतेहगढ़ में बस स्टाप के पास बरगदिया घाट रोड, कानपुर रोड समाधि के पास, मुख्य मार्ग पर पुराने महिला जिला अस्पताल के निकट, फर्रुखाबाद में क्रिश्चियन इंटर कालेज मैदान, कादरीगेट घटियाघाट रोड, बजरिया फील्ड, बीबीगंज चौकी से गुरुगांव मंदिर तक, पटेल पार्क में आतिशबाजी की दुकानें लगेंगी।

भोलेपुर क्षेत्र के लिए अभी जगह चिह्नित नहीं की गई है। प्रीतम नगला के निकट एवं बेवर रोड पर पालीटेक्निक के पास एक स्थान चयन किया जाएगा। अस्थायी दुकानें लगाने के लिए नगरपालिका द्वारा टिन शेड की दुकानें बनाने का प्रस्ताव अत्याधिक खर्च आने से खारिज कर दिया गया।

सिटी मजिस्ट्रेट भगवानदीन ने तेज आवाज वाले पटाखे, दैमार एवं प्रतिबंधित आतिशबाजी की बिक्री पर रोक लगाते हुए बिना लाइसेंस आतिशबाजी बिक्री करने पर जेल भेजने की चेतावनी भी दी है। उन्होंने जनपद के 28 थोक आतिशबाज लाइसेंसों का विवरण मांगा है। 28 आतिशबाजी के लाइसेंस धारकों में दो दुकानें निलंबित हैं। जबकि चार बिक्री बंद कर चुके हैं। कई का नवीनीकरण नहीं हुआ है। सिटी मजिस्ट्रेट ने बताया कि थोक आतिशबाजी विक्रेताओं का ब्योरा लिया गया है। इनके लाइसेंसों की जांच की जायेगी।