फोटो न होने पर भी नहीं कटेगा वोटर लिस्ट से नाम

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फर्रुखाबाद: निर्वाचन आयोग की ओर से कहा गया है कि किसी भी पात्र व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में फोटो न होने के आधार पर नहीं काटा जाएगा। अगले विधानसभा चुनाव के दौरान प्रदेश में पहली बार आयोग की ओर से सभी मतदाताओं को फोटो युक्त मतदाता पर्ची बूथ स्तर अधिकारियों के माध्यम से मतदान के पहले उपलब्ध कराई जाएगी।

इसमें किसी मतदाता के विवरण के साथ-साथ उसके पोलिंग स्टेशन का भी उल्लेख होगा। जिसके अलावा उन्होंने प्रदेश के सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से बूथ स्तर पर एजेंट नियुक्त कर अधिक से अधिक मतदाता बनाने में सहयोग करने का अनुरोध किया है।

सिन्हा ने बीते दिन विधानसभा मतदाता सूचियों के विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण के संदर्भ में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर रहे थे। इस कार्यक्रम के दौरान 29 सितंबर से बूथ स्तर तक के अधिकारियों द्वारा घर-घर जाकर विस्तृत सर्वेक्षण कर पात्र लोगों को मतदाता बनाया जाएगा। किसी का नाम मतदाता सूची में फोटो न होने के आधार पर काटा नहीं जागा बल्कि प्रत्येक गांव स्तर पर कैमरों की व्यवस्था कर मतदाताओं की फोटो खींचने के लिए कैंप लगाए जाएंगे और पात्र मतदाताओं के फोटो खींचकर उनका नाम मतदाता सूची में शामिल कराया जाएगा। निरंतर पुनरीक्षण के दौरान शैक्षिक संस्थाओं और गैर सरकारी संस्थाओं के माध्यम से मतदाता जागरूकता का काम व्यापक रूप से कराया जाएगा। अशिक्षित पात्र मतदाताओं के लिए माता-पिता द्वारा दिया गया प्रमाण पत्र आयु के लिए मान्य होगा।

उन्होंने बताया कि 29 सितंबर से 29 अक्टूबर तक मतदाता सूची का आलेख हर मतदान केंद्र पर जन सामान्य के देखने के लिए उपलब्ध होगा। दावे व आपत्तियां दाखिल करने के लिए निर्धारित फार्म 6, 7, 8 व 8 ए में प्राप्त कर वहीं पर जमा किए जा सकेंगे। पुनरीक्षण के दौरान 7 से 10 अक्टूबर के मध्य सभी ग्राम सभाओं व नगरीय स्थानीय निकायों तथा रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की बैठकों में मतदाता सूची के आलेख को पढ़कर सुनाया जाएगा और नामों का सत्यापन कराया जाएगा।

प्रत्येक गांव के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी/ रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एक तिथि विशेष निर्धारित कर उसी तिथि को ग्राम सभा की बैठक आयोजित करेंगे। 9, 16 व 23 अक्टूबर को पड़ने वाले रविवार के दिन पंजीकरण के लिए विशेष अभियान आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पोलिंग स्टेशनों पर मतदाताओँ की सहायता के लिए राजनीतिक दलों द्वारा नियुक्त किए गए बूथ स्तरीय एजेंट, ग्राम स्तरीय कार्यकर्ता जैसे आंगनबाड़ी वर्कर, आशा बहू, एएनएम, किसान सेवक, ग्राम पंचायत अधिकारी, ग्राम विकास अधिकारी व लेखपाल आदि उपलब्ध रहेंगे। इसके अतिरिक्त प्रत्येक 10 पोलिंग स्टेशनों पर एक सेक्टर आफीसर की व्यवस्था की जाएगी।