महिलाओं से छेड़खानी व अभद्रता अब होगा गैरजमानती अपराध

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फर्रुखाबाद: प्रदेश सरकार ने एक अहम फैसले में शीलभंग के इरादे से किसी महिला पर हमले को गैरजमानती अपराध बनाने की मंजूरी दे दी है। बुधवार को इस प्रस्ताव को कैबिनेट की ने मंजूरी देदी है। कैबिनेट से इसे बाई सर्कुलेशन मंजूरी दी गई है। ।

सरकार ने सीआरपीसी की धारा-354 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इसके तहत शीलभंग करने के इरादे से किसी महिला से छेड़खानी, अभद्रता, अश्लील हरकत या  उस पर हमला किया जाता है, तो यह गैरजमानती अपराध होगा। इसमें अभियुक्त को कम से कम दो साल की सजा दिए जाने का प्रस्ताव किया गया है। प्रस्ताव से संबंधित विधेयक को विधानमंडल के मानसून सत्र में सदन की मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। विदित है कि मध्य प्रदेश में पहले से ही धारा-354 को गैर जमानती बना रखा हैं। मध्य प्रदेश ने धारा-354 के अंतर्गत पांच साल तक की सजा का प्राविधान है।