बिल्सड़ी के खातों पर रोक, वीडीओ को एफआईआर का नोटिस

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फर्रुखाबाद: जिला पंचायतराज अधिकारी रामजियावन ने विकास खंड कायमगंज के चर्चित ग्राम बिल्सड़ी के ग्राम निधि खातों के संचालन पर रोक लगा दी है एवं ग्राम पंचायत अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर का नोटिस जारी कर दिया है। नोटिस में कहा गया है कि पुर्व प्रधान केके चतुर्वेदी के कार्यकाल के अभिलेख यदि जांच हेतु तीन दिन के भीतर उपलब्ध न कराये गये तो पुलिस मे एफआईआर दर्ज करादी जायेगी।

विदित है कि बिल्सड़ी के प्रधान सत्यवीर ने पूर्व प्रधान केके चतुर्वेदी के समय कराये गये विकास कार्यो में धांधली का आरोप लगाते हुए अधिकारियों से शिकायत की थी। इस पर जांच टीएसी को सौंपी गई थी। ग्राम पंचायत अधिकारी बिल्सड़ी से जांच के लिये पूर्व के पांच वर्षो में कराये गये विकास कार्यो से सम्बंधित अभिलेख उपलब्ध कराने को कहा गया था। लेकिन ग्राम पंचायत अधिकारी ने अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए। जिला पंचायतराज अधिकारी राम जियावन ने ग्राम निधि प्रथम के खाते से धन आहरण पर रोक लगा दी है एवं ग्राम पंचायत विकास अधिकारी के विरुद्ध एफआईआर का नोटिस जारी कर दिया है। उन्होंने नोटिस में कहा है कि यदि तीन दिन में ग्राम पंचायत अधिकारी ने अभिलेख कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराए तो उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जाएगी।

उल्लेखनीय है कि केके चतुर्वेदी सत्तारूढ़ दल बहुजन समाज पार्टी के नेता है। लगभग दस साल तक गांव की प्रधानी के बाद अब उनकी पत्नी ब्लाक प्रमुख हैं व वह स्वयं जिला पंचायत सदस्य के पद पर आसीन हें। वर्तमान प्रधान ने उनके विरुद्ध मार्चा खोल दिया है। श्री चतुर्वेदी के कार्वकाल के समय में शिक्षा मित्र भुगतान सहित कई विवाद चर्चा में रहे।