फर्रुखाबाद: जिलाधिकारी रिग्जिन सैम्फेल ने इस बात पर आश्चर्य व्यक्त किया है कि पुलिस की ओर से शस्त्र अधिनियम की धारा 25 के अंतर्गत जिन अपराधियों का चालान किया जाता है, उनकी चालानी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख नहीं किया जाता है कि आखिर अपराधियों को यह तमंचे कहां से मिलते हैं और इन अपराधियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई होती है।
श्री सैम्फेल ने बताया कि इस संबंध में सभी थानाध्यक्षों को यह निर्देश दिया गया है कि वह भविष्य में धारा 25 के अंतर्ग्त अपराधियों की चालानी रिपोर्ट प्रस्तुत करते समय इस तथ्य का भी उल्लेख करें कि अभियुक्तों को यह अवैध शस्त्र कहां से प्राप्त हुए व इन आपूर्तिकर्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी।