डीएम को बालू खनन में लगी रोक पर पुनर्विचार का निर्देश

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खनन सचिव एसके वर्मा ने बालू खनन पर लगायी रोक के डीएम के आदेश को निरस्त करते हुए  जिलाधिकारी को पट्टाधारकों का पक्ष सुनकर व प्रत्यावेदन का परीक्षण कर गुण दोष के आधार पर चार सप्ताह में निर्णय करने के निर्देश दिये हैं।

भखरामऊ के दो व सोताबहादुरपुर के एक खनन क्षेत्र के पट्टाधारक मनोज गौतम के पक्ष में हुए पट्टे के नवीनीकरण के खिलाफ जनपद मैनपुरी के भगवान सिंह की याचिका पर उच्च न्यायालय से छह सप्ताह में सुनवाई कर निस्तारण करने के निर्देश के क्रम में जिलाधिकारी ने सुनवाई के बाद खनन पट्टा निरस्त कर खनन पर रोक लगा दी थी। 15 अप्रैल 2011 के जिलाधिकारी के आदेश के खिलाफ पट्टाधारक मनोज कुमार गौतम ने याचिका शासन में अपील की थी। खनन सचिव एसके वर्मा ने जिलाधिकारी को पट्टाधारकों का पक्ष सुनकर व प्रत्यावेदन का परीक्षण कर गुण दोष के आधार पर चार सप्ताह में दोबारा निर्णय करने के निर्देश दिये हैं। मनोज गौतम के अधिवक्ता दिनेश पाल सिंह ने बताया कि आदेश की प्रति जिला प्रशासन को प्राप्त करा दी गयी है।