फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) लगभग 20 साल पूर्व दर्ज किये गये गैंगेस्टर के मामले में सुनवाई के बाद न्यायालय नें दो सगे भाईयों को 6-6 साल की जेल की सजा से दंडित किया है| इसके साथ ही 10-10 हजार रूपये का अर्थ दंड भी लगाया है|
थाना राजेपुर में बीते 15 मई 2003 को तत्कालीन थानाध्यक्ष राजापाल सिंह नें अपराधी जय सिंह व शिव सिंह पुत्र भगवान सिंह के खिलाफ गैंगेस्टर अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया था|