फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में पंजीयन अब आसान हो गया है। पोर्टल पर अब घर बैठे पंजीयन कराया जा सकेगा। विवाह की तिथि नियत होने पर घर बैठे सूचना भी मिल जाएगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी नें बताया कि समाज कल्याण विभाग की इस योजना के तहत 18 साल से अधिक उम्र की बेटी के विवाह पर सरकार की ओर से 51 हजार रुपये की मदद दी जाएगी। निराश्रित, निर्धन और जरूरतमंद बेटियों को ही इस योजना का लाभ मिल सकेगा। अविवाहित, विधवा व तलाकशुदा भी इस योजना का लाभ उठा सकती हैं। इसके अलावा दो लाख वार्षिक आय वाले अभिभावक बेटी के विवाह पर योजना का लाभ ले सकेंगे। निराश्रित व दिव्यांग कन्या, विधवा महिला की पुत्री, दिव्यांगजन अभिभावक की पुत्री को प्राथमिकता भी दी जाएगी।
पंजीयन के लिए जरूरी अभिलेख
योजना में पंजीयन के लिए वर व कन्या की पासपोर्ट साइज की फोटो, आधार कार्ड होना चाहिए। वर व वधू के जन्म प्रमाण पत्र, वधु का आधार सीड लिंक बैंक अकाउंट डिटेल, निवास प्रमाण पत्र, आवेदन करने वाले परिवार का आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र का होना चाहिए।
यह दी जाएगी सहायता
दाम्पत्य जीवन में खुशहाली एवं गृहस्थी की स्थापना के लिए कन्या के खाते में 35 हजार रुपये सहायता राशि उनके आधार लिंक बैंक अकाउंट में भेजी जाएगी। प्रत्येक जोड़ें को कपड़े, बिछिया, पायल, बर्तन आदि 10 हजार रुपये का घरेलू सामान दिया जाएगा। विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा के मामले में पांच हजार वैवाहिक सामग्री दी जाएगी। समाज कल्याण विभाग द्वारा अन्य सभी व्यवस्थाओं के लिए छह हजार प्रति जोड़ा व्यय किया जाएगा।
इस तरह करेंगे आवेदन
लाभार्थी आनलाइन आवेदन वेबसाइट https://cmsvy.upsdc.gov.in पर आधार डेमोग्राफिक प्रमाणीकरण कर आवेदन कर सकते हैं। आवेदक अपना आवेदन पत्र जन सुविधा केंद्र (कामन सर्विस सेंटर), जिला समाज कल्याण अधिकारी कार्यालय, साइबर कैफे, निजी इंटरनेट केंद्र अथवा विभाग वेबसाइट से स्वयं भर सकते हैं। आवेदक को पंजीकृत मोबाइल नंबर पर विवाह की नियत तिथि की सूचना दी जाएगी।
जिला समाज कल्याण अधिकारी रेनू नें बताया कि आगामी 26 फरवरी 2024 को बढ़पुर के क्रिश्चियन कालेज मैदान में सामूहिक विवाह के लिए तिथि निर्धारित की है|