भाजयुमो जिला मंत्री व हिन्दू जागरण मंच जिला संयोजक सहित पांच दोषमुक्त

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) युवती के साथ छेड़छाड के मामले में न्यायालय नें मुकदमा विचारण के दौरान भाजयुमो जिला मंत्री व हिन्दू जागरण मंच जिला संयोजक सहित पांच को दोष मुक्त किया गया है| इसी मामले में बाद में आरोपियों पर रासुका भी लगायी गयी थी| पैरवी अधिवक्ता डॉ. दीपक द्विवेदी नें की|
शहर कोतवाली के एक मोहल्ला निवासी युवती नें तत्कालीन हिन्दू महासभा के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष व वर्तमान में हिन्दू जागरण मंच के जिला संयोजक राजेश मिश्रा निवासी बूरावाली गली व तत्कालीन गौरक्षा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष व वर्तमान में भाजयुमो के जिला मंत्री अंकित तिवारी निवासी नाला मछरटटा के साथ ही छोटू पाण्डेय पुत्र संजीव पाण्डेय निवासी महावीरगंज फर्रुखाबाद, उमेश पुत्र सीताराम निवासी दिल्ली ख्याली कूंचा व संजीब पाण्डेय पुत्र रामकिशोर निवासी महावीरगंज के खिलाफ 13 अगस्त 2016 में 147, 148, 149, 354 बी, 323, 504 के साथ ही 7 क्रिमिनल ला एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया था| जिसमे पुलिस नें आरोपियों के खिलाफ चार्ज शीट दाखिल की|
न्यायालय में आठ साल चली सुनवाई के बाद न्यायालय में फैसला आया| न्यायालय नें मामले में सभी आरोपियों को दोषमुक्त कर दिया|
घटना के समय शहर में हुआ था दंगा
घटना के समय शहर कोतवाली गली, नेहरु रोड, चौक पर दोनों पक्षों के लोग एकत्रित हो गये थे| मामले में कोतवाली के बाहर गेट पर फायरिंग भी की गयी| दोनों पक्षों में दोनों तरफ से पथराव भी हुआ था | भारी पुलिस बल, जिलाधिकारी व एसपी को मौके पर आना पड़ा था|
आरोपियों पर लगायी गयी थी रासुका
जिस समय घटना हुई उस समय दो समुदायों के बीच पनपे संघर्ष बाद शहर में सन्नाटा पसर गया था| बाजार भी पूरा बंद था| सड़कों पर केबल ईंट-पत्थर नजर आ रहे थे| बमुश्किल पुलिस नें मामले को कंट्रोल किया| जिसमे बाद पुलिस नें 31 अगस्त 2016 को राजेश मिश्रा व अंकित तिवारी के साथ ही साथ दूसरे पक्ष से मो० आमिर खलीफा पर रासुका के तहत कार्यवाही की गयी थी |
पुलिस ने यह लिखा था मुकदमा
तात्कालीन एसएसआई संजीव राठौर ने कोतवाली में दर्ज कराये गये मुकदमे में कहा है है कि वह क्षेत्र में गस्त कर जब शनिवार की शाम 5 बजे कोतवाली पंहुचे तो वहां गढी मुकीम खां निवासी एक युवती और मोहल्ला महावीर गंज निवासी छोटू के बीच छेडछाड को लेकर बातचीत चल रही थी| युवक की तरफ से राजेश मिश्रा निवासी बूरावाली गली, विक्रांत अवस्थी, रमेश राठौर निवासी बीबीगंज, सुजीत जौहरी, अंकित तिवारी, किशन मिश्रा और रामजी मिश्रा, रामजी का भतीजा, पंकज अवस्थी, राजेश वाथम मुकेश वाथम, पप्पू शुक्ला पुत्र सुरेश चन्द्र, काली चरन, सचिन माली, शुभम माली, उमेश पुत्र सीताराम निवासी दिल्ली ख्याली कुंचा, संजीव पाण्डेय पुत्र रामकिशोर निवासी महावीगंज, छोटू पाण्डेय पुत्र संजीव पाण्डेय व युवती के पक्ष से आमिर पुत्र कमर मिंया निवासी घोडा नखास, नदीम, मो० आसिफ पुत्र राशिद, रशीद सिद्दीकी, शीलू सिद्दीकी, सरताज,शीलू,सादाब, लईक चूड़ी वालो का भाई, शकील अहमद पुत्र मुस्तफा हुसैन, विलाल फारुखी पुत्र आजम सुतहट्टी और दोनों तरफ के 200-300 लोग गाली गलौज और मारपीट पर अमादा होने लगे| पुलिस ने दोनों कोनियंत्रित करने का प्रयास किया थाना परिसर में आमिर ने एक फायर किया| जिसे देखकर दूसरी तरफ से लोग भडक गये| इसी दौरान आमिर ने गली में जाकर सभी के ऊपर पथराव शुरू आकर दिया| तभी दूसरे पक्ष के लोगो ने बाहर की दूकानों में तोड़फोड़ कर दी गयी| कुछ देर के बाद दोनों तरफ से फायरिंग शुरू हो गयी| आमिर के फायर करने के बाद घूमना तिराहे के निकट दूसरे पक्ष ने तीन फायर किये| जिससे बाजार बंद होने लगे| सड़क से गुजर रहे महिलाये और युवतियो व बच्चों ने भागना शूरू कर दिया| पुलिस ने दोनों पक्षों पर धारा 147,148, 149, 307,336, 186, 353,332,427, 7 क्रमिनल ला एक्ट व् सार्वजिनिक सम्पत्ति निवारण अधिनयम के अंतर्गत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है|
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