सूबे में ओटीएस योजना लागू, विद्युत उपभोक्ताओं को मिलेगा बड़ा लाभ

FARRUKHABAD NEWS

लखनऊ: प्रदेश में बिजली उपभोक्ताओं के लिए एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस) जारी कर दी गई है। यह आठ नबंबर से 31 दिसंबर 2023 तक लागू रहेगी। इसके तहत 50 से 100 फीसदी तक छूट मिलेगी। यह शत प्रतिशत छूट एक किलोवाट वाले उपभोक्ताओं को मिलेगी। बिजली चोरी में पकड़े गए लोगों, स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों और न्यायालय के लंबित मामले में भी समाधान योजना में शामिल किया जा सकेगा।


प्रदेश में हर साल एकमुश्त समाधान योजना (ओटीएस)लागू होती रही है। यही वजह है कि इसकी मांग फरवरी से ही शुरू हो गई थी। पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी ओटीएस लागू करने पर जोर दिया था। ऐसे में पावर कॉरपोरेशन की ओर से शनिवार को ओटीएस योजना जारी की गई। समस्त विद्युत भार के एलएमवी-1 (घरेलू), एलएमवी-2 (वाणिज्यिक), एलएमवी-4बी (निजी संस्थान), एलएमवी-5 (निजी नलकूप) एवं एलएमवी-6 (औद्योगिक) उपभोक्ताओं को सरचार्ज (विलंब भुगतान अधिभार) राशि पर अधिकतम 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। साथ ही उपभोक्ताओं को उनके बकाये पर किश्तों में भुगतान की भी सुविधा दी जाएगी।
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि योजना में एक किलोवाट से अधिक भार वाले घरेलू उपभोक्ताओं को एकमुश्त भुगतान के साथ किश्तों में भुगतान के दो विकल्प दिये गये हैं। 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 90 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट तथा छह किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। एक से 15 दिसंबर तक पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत की छूट, 16 दिसंबर के बाद पूर्ण भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट, तीन किश्तों में भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा छह किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 
इसी प्रकार तीन किलोवाट भार तक के वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये का पूर्ण भुगतान पर 80 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 70 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी। इसी प्रकार तीन किलोवाट से अधिक के भार वाले वाणिज्यिक उपभोक्ताओं द्वारा 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 60 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 50 प्रतिशत की छूट मिलेगी। 
इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में क्रमशः 10 कम की छूट मिलेगी। निजी वाणिज्यिक संस्थानों द्वारा 30 नवंबर तक अपने बकाये के पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी। औद्योगिक उपभोक्ताओं को 30 नवंबर तक पूर्ण भुगतान पर 50 प्रतिशत तथा तीन किश्तों में बकाये के भुगतान पर 40 प्रतिशत की छूट मिलेगी। इसके पश्चात के चरणों में दोनों विकल्पों में भुगतान पर क्रमशः 10 प्रतिशत कम की छूट मिलेगी।
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि किश्तों को नियत अवधि में जमा न करने पर 12 किश्तों के मामले में अधिकतम कुल 3 डिफाल्ट (निर्धारित तिथि पर जमा न करने)की अनुमति होगी। किसी भी उपभोक्ता को लगातार 2 डिफाल्ट की अनुमति नहीं होगी। इसी प्रकार 6 किश्तों के प्रकरण में केवल एक डिफाल्ट की अनुमति होगी तथा 6 किश्तों से कम के मामलों में कोई डिफाल्ट की अनुमति नही होगी।
निजी नलकूप उपभोक्ताओं को 31 अक्टूबर तक के सरचार्ज पर छूट
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि निजी नलकूप के उपभोक्ताओ को उनके 31 मार्च 2023 तक के देय सरचार्ज एवं अन्य सभी अर्ह उपभोक्ताओं को उनके 31 अक्टूबर 2023 तक के देय सरचार्ज में छूट दी जाएगी। उपभोक्ता योजना अवधि में छूट के बाद देय धनराशि का सीधा भुगतान यूपीआई, जनसेवा केन्द्र, विद्युत सखी, मीटर रीडर, राशन की दुकान, किसी भी विभागीय कैश काउन्टर तथा वेबसाइट uppcl.org पर ऑनलाइन भुगतान से इस छूट का लाभ ले सकते है। उन्होंने बताया कि उपभोक्ता कारपोरेशन की वेबसाइट पर जाकर योजना के अन्तर्गत छूट के बाद देय राशि की जानकारी ऑनलाइन प्राप्त कर सकते है। बिल पर लिखा खाता संख्या फीड करते ही उपभोक्ता को समस्त विवरण जिसमें देय धनराशि, मूल धनराशि, सरचार्ज में छूट, भुगतान के लिए राशि आदि दिख जाएगी।
वेबसाइट पर जाकर कर सकेंगे बिल संशोधन के अनुरोध
ऊर्जा मंत्री ने बताया कि उपभोक्ता के बिल में यदि संशोधन आवश्यक है तो योजना अवधि में अपने क्षेत्र से सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं एसडीओ कार्यालय अथवा ग्रामीण क्षेत्रो में सीएससी केन्द्रों पर जाकर अथवा स्वयं भी विभाग की बेवसाइट पर रजिस्टर कर बिल संशोधन का अनुरोध दर्ज कर सकता है। उपभोक्ता स्वयं भी अपना संशोधित बिल वेबसाइट पर देख सकता है।
बिजली चोरी, अनियमितता और कोर्ट मामले में भी मिलेगा लाभ
ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि विद्युत चोरी के मामलों में उपभोक्ता को देय निर्धारण राशि का 10 प्रतिशत पंजीकरण राशि के रूप में योजना का लाभ लेने के लिए जमा कराना होगा। इसके बाद शेष निर्धारण राशि (छूट के बाद) को एकमुश्त अथवा अधिकतम 3 किश्तों में जमा कराने का विकल्प उपलब्ध होगा। इसके लिए नियमित विद्युत संयोजन वाले उपभोक्ता भी अर्ह होगें, जिनके परिसर में चेकिंग के दौरान अनियमितता मिलने पर उनके विरूद्ध राजस्व निर्धारिण कर बिल निर्गत किया गया है। स्थाई रूप से कटे कनेक्शन वाले बकायेदारों के प्रकरण तथा विवादित एवं विभिन्न न्यायालयों में लंबित मामले भी समाधान के लिए अर्ह होगें। जिन उपभोक्ताओं के विरूद्ध आरसी निर्गत है उनको भी इस योजना का लाभ मिलेगा।