फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने पुलिस मुठभेड़ के मुकदमे में अभियुक्त को दोषी पाकर सात साल की सजा सुनाई है। सात हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
जिला बुलंदशहर के थाना पहासू क्षेत्र के भूपनगर निवासी रुपेंद्र उर्फ पैना 23 सितंबर 2016 को वहीं कोर्ट में अन्य साथियों के साथ पेशी पर जा रहा था। पुलिस कर्मियों की आंखों में मिर्च झोक कर फरार हो गया था। 2 अक्तूबर 2016 को राजेपुर थाने के दरोगा देवी प्रसाद गौतम फोर्स के साथ गश्त रात में गश्त कर रहे थे। मुखबिर ने सूचना दी कि पेशी पर जाते समय भागा बंदी गांव कुतलूपुर में एक खंडहर के पास कहीं जाने के लिए बैठा है। दरोगा ने फोर्स के साथ दबिश दी। पुलिस को देखकर रुपेंद्र उर्फ पैना ने फायरिंग कर दी। पुलिस कर्मियों के सहयो से घेराबंदी कर रुपेंद्र उर्फ पैना को पकड़ लिया। उसके पास से असलहा बरामद हुआ। रुपेंद्र उर्फ पैना के खिलाफ पुलिस मुठभेड़ का मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस ने विवेचना कर जांच कर कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने रुपेंद्र उर्फ पैना को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है।