दहेज हत्या में पति दोषसिद्ध, 20 को सुनाई जायेगी सजा

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने अतिरिक्त दहेज में बाइक की मांग पूरी न होने पर पत्नी की गला दवा कर हत्या करने में पति को दोषी करार दिया है। पति को न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है। 20 जून को सजा सुनाई जाएगी।
एटा जिले के थाना अवागए़ के गांव खुसराई निवासी मचले ने पुत्री गिरजा देवी उर्फ सुखदेवी की शादी शमसाबाद थाना क्षेत्र के गांव मुबारिकपुर निवासी हंसराज के साथ की थी। शादी के ससुरालीजन अतिरिक्त दहेज में बाइक की मांग करने लगे। पुत्री ने बेटी को जन्म दिया। इसके बाद ससुरालीजनों ने पुत्री को प्रताड़ित करना और शुरू कर दिया। 2 अगसत 2014 को पुत्री की गला दबाकर हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी मिलने पर पुत्री की ससुराल गए तो शव रखा हुआ मिला था। पोस्टमार्टम के बाद घटना की रिपोर्टदर्ज कराने के लिए शमसाबाद थाने में तहरीर दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज नहीं की थी। पीड़ित ने कोर्ट की शरण लेकर अर्जी दायर की थी। जिस पर हुए आदेश पर पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर विवेचना की। सीओ ने पति हंसराज के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता दीपिक कटियार, अनिल कुमार बाजपेई, तेज सिंह राजपूत ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने पति को दहेज हत्या में दोषी करार दिया। न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया। 20 जून को सजा सुनाई जाएगी।