न्यायालय के आदेश की अवहेलना में कोतवाल कोर्ट में तलब

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) कोर्ट के आदेश की बार-बार अवहेलना करने पर अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने मोहम्मदाबाद कोतवाल को नोटिस जारी कर 20 जून को कोर्ट में तलब किया है। जारी किए नोटिस में चेतावनी दी है कि आदेश की अवहेलना करने में प्रकीर्णवाद दर्ज कर क्यो न सात दिन के साधारण कारावास की सजा से दंडित किया जाए।
अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने कई पत्रावलियों पर मोहम्मदाबाद कोतवाल से आख्याएं मांगी, लेकिन मोहम्मदाबाद कोवताल ने आख्याएं कोर्ट में नहीं भेजी। कोर्ट के आदेश का पालन न करने पर सोमवार को एसीजेएम ने मोहम्मदाबाद कोतवाल को नोटिस जारी किया। इसमें कहा कि पत्रावलियों पर बार-बार आदेश करने के बाद भी आख्याएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। जानबूझ कर कोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है। इस कृत्य से यह स्पष्ट होता है कि न्यायालय के कार्यों के प्रति उदासीन है। न्यायालय के आदेशों की लगातार अवहेलना की जा रही है। इस संबंध में 20 जून को व्यक्तिगत रुप से न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है। क्यो न धारा 349 दंड प्रक्रिया के तहत प्रकीर्ण वाद दर्ज कर सात दिन के साधारण कारावास से दंडित किया जाए। 20 जून को व्यक्तिगत उपस्थित होकर स्पष्टीकरण नहीं दिया गया तो प्रकीर्ण वाद दर्जकर गिरफ्तारी वारंट जारी कर सात दिन की सजा के लिए जेल भेजा जाएगा। एसीजेएम ने आदेश की प्रति एसपी को भी भेजी है।