किशोरी से बलात्कार में आरोप सिद्ध

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) विशेष अदालत पाक्सो एक्ट के न्यायाधीश सुमित प्रेमी ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मुकदमे में युवक को दोषी करार दिया है। उसको न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है। 12 जून को सजा सुनाई जाएगी।
फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के एक मोहल्ला निवासी व्यक्ति की 13 वर्षीय पुत्री 14 जुलाई 2020 की रात अकेली सोने के लिए छत पर चली गई। आधी रात मोहल्ला हाथीखाना निवासी युवक अनिल उफ झम्मन किसी प्रकार उसके घर की छत पर चढ़ आया। किशोरी को अकेला पाकर उसका मुंह दवा लिया। इसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। जान से मारने की धमकी देकर छत से कूद कर भाग गया। किशोरी रोती हुई छत से नीचे आई और मां को घटना की जानकारी दी। पुत्री को लेकर मां फतेहगढ़ कोतवाली गई। वहां युवक अनिल उर्फ झम्मन के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने जांच कर युवक के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने अनिल उर्फ झम्मन को दोषी पाकर न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया है।