फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) अपर जिला जज प्रथम विष्णु चंद्र वैश्य ने जान लेवा हमले के 24 साल पुराने मुकदमे में दो भाइयों समेत चार लोगों को दोषी करार दिया है। चारों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है। 11-11 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर तीन की अतिरिक्त सजा भुगतने का प्रावधान किया है।
शाहजहांपुर जिले के थाना कलान के गांव नौमवां निवासी जद्दू सिंह सात मई 1998 को घर के बाहर बैठक में भांजे ओमप्रकाश के साथ शाम के समय बैठे थे। उसी समय गांव के लालाराम, उसका भाई पप्पू गांव के जितेंद्र व हरिओम को साथ लेकर उसके पास आए। इन लोगों के पास हाथों में बंदूक व तमंचा थे। चारों लोग आते ही गाली गलौज करने लगे। विरोध करने पर चारों लोगों ने फायरिंग करनी शुरू कर दी। इससे जद्दू सिंह, ओमप्रकाश, महावीर व दलवीर गोली लगने से घायल हो गए। हमलावर मारपीट कर वहां से भाग गए। जद्दू सिंह ने चारों हमलावरों के खिलाफ कलान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने जांच कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के वकील व सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता ने दलीले पेश की। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने दोनों भाइयों समेत चारों को दोषी पाकर सजा और जुर्माने से दंडित किया है। जेल में विताई गई अवधि को सजा में समायोजित करने का आदेश दिया है।