अपहरण कर हत्या में तीन को आजीवन कारावास

FARRUKHABAD NEWS

फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) बीते लगभग 19 वर्ष पूर्व अपहरण कर हत्या किये जानें के मामले में न्यायालय ने तीन को आजीवन कारावास की सजा से दंडित किया है| न्याय मिलने से मृतक के परिजनों में खुशी की लहर और दोषियों के परिजनों में मातम पसर गया|
बीते 5 मार्च 2003को राजेपुर निवासी शिव मंगल सिंह नें मुकदमा पंजीकृत कराया था| जिसमे कहा कि उनके परिवारी अजीत सिंह से भूमि विवाद को लेकर रंजिश चल रही थी| जिसके चलते उनके नाती रणजीत सिंह उर्फ पप्पू का अजीत सिंह नें अपने रिश्तेदार पड़ोसी जनपद शाहजहाँपुर निवासी निगोही ढकिया तिवारी निवासी सुरेश सिंह, छोटेलला, संजो देवी, लला सिंह उर्फ राजेश चौहान के साथ मिलकर अपहरण कर लिया और उनकी हत्या कर दी| मामले में तत्कालीन उपनिरीक्षक हरस्वरूप सिंह नें कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया| अधिवक्ता शैलेन्द्र सिंह चौहान अभियोजन पक्ष व बचाव पक्ष की दलीलें सुनने के बाद न्यायाधीश राकेश कुमार सिंह नें अभियुक्त सुरेश सिंह, अजीत सिंह, छोटेलला को रणजीत सिंह ली हत्या में दोषी करार दिया| जिसमे अपहरण में आठ साल कारावास व 30-30 हजार रूपये का जुर्माना, जुर्माना अदा ना करनें पर एक साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा | इसके साथ ही तीनो अभियुक्तों को हत्या करनें में आजीवन कारावास की सजा और 75-75 हजार रूपये जुर्मानें की सजा से दंडित किया| आरोपी संजो देवी को दोष मुक्त कर दिया गया| वहीं आरोपी राकेश चौहान की मुकदमा की सुनवाई के दौरान मौत हो गयी|