फर्रुखाबाद:(जेएनआई ब्यूरो) आगामी 10 फरवरी को जनपद में होनें पर विधान सभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है| जनपद में शांति-पूर्ण चुनाव सम्पन्न करानें को लेकर जिला प्रशासन नें कमर कस ली| सुरक्षा के लिहाजा से जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह नें लाइसेंसी असलहों और आतिशबाजी की सीधी बिक्री पर रोंक लगा दी है| इसके लिए डीएम की अनुमति लेनी होगी|
जिलाधिकारी संजय कुमार सिंह नें जारी आदेश में कहा है कि सामान्य निर्वाचन के दौरान लोक व्यवस्था तथा जन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए शांति व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से रोंक लगायी गयी है| यह आदेश 10 जनवरी से विधान सभा चुनाव के समाप्त होनें तक प्रभावी रहेगा| इस दौरान जिलाधिकारी के आदेश पर ही गोला-बारूद, आतिशबाजी व लाइसेंसी हथियार की बिक्री की जा सकेगी|