नई दिल्ली: यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर यानी आधार को लेकर मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। सरकार ने साफ किया है कि देश के किसी भी नागरिक को आधार देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। मोदी कैबिनेट ने बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि देश में किसी भी व्यक्ति को आधार कार्ड नंबर देने से इंकार किया जा सकता है। आधार कार्ड नंबर को लेकर सरकार ने साफ किया है कि आधार को अनिवार्य नहीं किया जा सकता है।
आधार को लेकर मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला आधार कार्ड को लेकर मोदी सरकार ने फैसला करते हुए कहा है कि आधार कार्ड नंबर के लिए किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता है। कैबिनेट ने आधार और अन्य कानून (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दी है। इस कानून के तहत कानूनी सहमति के अलावा अन्य किसी भी मामले में आधार देना अनिवार्य नहीं होगा। यानी अब आपको कहीं भी कोई भी आधार नंबर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता है।
बैंक खातों और मोबाइल कनेक्शन के लिए आधार अनिवार्य नहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने आधार व अन्य कानून में बदलाव को मंजूरी दे दी। इस विधेयक को संसद के अगले सत्र में पेश किया जाएगा। इस विधेयक से आधार नियामक UIDAI को लोगों के हित में फैसले लेने और आधार के गलत प्रयोग को रोकने में मदद मिलेगी। बैंक खाता खोलने के लिए अब आधार दिखाना जरूरी नहीं होगा। इसके साथ-साथ मोबाइल सिम के लिए आधार देना अनिवार्य नहीं होगा। लोग 12 अंकों के आधार की जगह वर्चुअल आइडेंटिटी से भी अपनी पहचान प्रमाणित कर सकेंगे।