हत्या व लूट के आरोपित को आजीवन करावास – फर्रुखाबाद: दो वर्ष पहले खेत में घास काटने गई वृद्धा की गला रेतकर हत्या कर दी थी। दो दिन बाद वृद्धा का शव खेत से बरामद हुआ था। घटनास्थल पर हत्यारोपी का कुर्ता पुलिस ने बरामद कर लिया था। इस मामले में शनिवार को एडीजे ने आरोपित को गवाहो व साक्ष्यो के आधार पर आजीवन करावास की सजा सुनाई और 28 हजार रुपए जुर्माना जमा करने का आदेश दिया।
कायमगंज कोतवाली क्षेत्र के गांव दत्तू नगला निवासी अनारकली पत्नी सुबेदार 29 जुलाई को खेत पर घास काटने के लिए घर से निकली थी और देर शाम तक घर वापस नहीं लौटी। परिजनो ने खोजबीन की लेकिन कोई पता नहीं चला। दो दिन बाद मृतका का शव खेत से बरामद हुआ था। सूचना पर पहुँचे पुत्र भगवान ने मौके पर जाकर शव की शिनाख्त की। पुलिस ने पुत्र की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरु कर दी। पुलिस को घटना स्थल से आरोपित का कुर्ता मिला था। पुलिस ने छानबीन के बाद घटना को अंजाम देने वाले गांव के ही मिथुन को पकड़ लिया। पुलिस खुलासे में बताया कि अनारकली खेत में घास काट रही थी तभी आरोपित ने लूट पाट के इरादे से दराती से गला रेतकर अनारकली की हत्या कर दी और मृतका के पास मिले सोने चांदी के जेवर लूट लिए। पुलिस ने आरोपित की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त दराती व लूटे गए जेवर भी बरामद कर लिए। विवेचक ने आरोपित के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की।
मुकदमें की सुनवाई कर रहे एडीजे राजेश कुमार राय ने गवाहो व साक्ष्यो के आधार पर आरोपित मिथुन को हत्या व लूट में दोषी करार दिया। आरोपित मिथुन को आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 28 हजार रुपए जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न जमा करने पर आरोपित को अतिरिक्त कारावास भी भोगना होगा।
छेड़छाड़ के आरोपित को पांच वर्ष की सजा
घर में घुसकर खुरपी के बल पर युवती के साथ दुष्कर्म के आरोप में विवेचक ने छेड़छाड़ में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहीं न्यायाधीश ने आरोपित को पांच वर्ष की सजा व दस हजार रुपए जुर्माना जमा करने के आदेश दिए हैं। जुर्माना न देने पर आरोपित को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा। कमालगंज थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी युवती ने भोले उर्फ धीरेंद्र के खिलाफ 7 फरवरी 2018 को दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया कि वह रात 11 बजे छप्पर में सो रही थी। उसी दौरान भोले उर्फ धीरेंद्र खुरपी लेकर घर में घुस आया और खुरपी गर्दन पर रखकर दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। शोर मचाने पर वह जान माल की धमकी देकर भाग गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर छाबनीन शुरू की। विवेचक ने आरोपित के खिलाफ घर में घुसकर छेड़छाड़ व जान माल की धमकी की धाराओं में चार्जशीट दाखिल की। मुकदमे की सुनवाई कर रहीं एडीजे रेखा शर्मा ने गवाहों व साक्ष्यों के आधार पर आरोपित भोले उर्फ धीरेंद्र को पांच वर्ष की सजा सुनाई। वहीं दस हजार रुपए जुर्माना जमा करने के आदेश दिए। जुर्माना न देने पर आरोपित को एक माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।