राजा भैया को मिली जमानत

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इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश में पिछले साल दिसम्बर में हुए ब्लाक प्रमुख पद के चुनाव के दौरान बसपा समर्थित प्रत्याशी पर हमला करने, लूट तथा अपहरण के मामले में गिरफ्तार कुंडा क्षेत्र के निर्दलीय विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की आज जमानत अर्जी मंजूर कर ली.

न्यायमूर्ति सत्येन्द्र सिंह चौहान की एकल पीठ ने यह आदेश राजा भैया की जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए दिया.

अभियोजन के अनुसार वादी मनोज कुमार शुक्ला ने कुण्डा कोतवाली में दर्ज प्राथमिकी में आरोप लगाया था कि गत 18 दिसम्बर की रात राजा भैया और उनके समर्थकों ने उस पर तथा उसके साथियों पर हमला किया, लाइसेंसी असलहे लूटे और पंचायत चुनाव से सम्बन्धित कुछ मतदाता सदस्यों का अपहरण कर लिया.

उधर, राजा भैया की ओर से तर्क दिया गया था कि इस मामले में उन्हें झूठे आरोपों में राजनीतिक रंजिश के कारण फंसाया गया है.

इस मामले के 10 अन्य अभियुक्तों की जमानत पहले ही मंजूर हो चुकी है.

गौरतलब है कि प्रतापगढ़ जिले के कुंडा थाने में गत 18 दिसम्बर की रात बाबागंज विकास खण्ड से ब्लाक प्रमुख पद के बसपा समर्थित उम्मीदवार मनोज शुक्ला ने डकैती, अपहरण, जान से मारने के प्रयास एवं तोड़फोड़ के आरोप में राजा भैया समेत तेरह लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी.

इसके आधार पर राजा भैया और सपा के सांसद शैलेन्द्र कुमार, प्रतापगढ़ की बिहार सीट से सपा विधायक विनोद सरोज और विधान परिषद् सदस्य अक्षय प्रताप सिंह समेत 11 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया था.